logo-image

जोधपुर जेल में बिगड़ी आसाराम की तबीयत, अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती

नाबालिग से रेप के दोषी आसाराम की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है. आसाराम राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद था जहां मंगलवार की रात को अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई.

Updated on: 17 Feb 2021, 07:10 AM

highlights

  • जोधपुर जेल में बिगड़ी आसाराम की तबीयत
  • नाबालिग से रेप के मामले में काट रहा उम्रकैद की सजा
  • आसाराम को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया

जोधपुर:

नाबालिग से रेप के दोषी आसाराम की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है. आसाराम राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद था जहां मंगलवार की रात को अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई. आसाराम को तबीयत खराब होने के बाद महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया. आसाराम तो इमरजेंसी वॉर्ड में भर्ती किया गया है. बताया जा रहा है कि आसाराम को हार्ट अटैक आया था जिसके बाद उसे राजस्थान के महात्मा गांधी अस्पताल के इमरजेंसी वॉर्ड में भर्ती करवाया गया है. पहले तो उसे जेल प्रशासन ने ही डेल डिस्पेंसरी से प्राथमिक उपचार दिया लेकिन जब उसे आराम नहीं हुआ तो उसे अस्पताल ले जाया गया. 

आपको बता दें कि आसाराम नाबालिग के साथ यौन शोषण के अपराध में राजस्थान की जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. मंगलवार की रात को अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई जिसके बाद जेल कर्मियों ने उसे महात्मा गांधी अस्पताल की इमरजेंसी वॉर्ड में शिफ्ट करवा दिया. पिछले सप्ताह यौन शोषण मामले में राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में आसाराम मामले की सुनवाई होनी थी लेकिन आसाराम की ओर से वकील नहीं पहुंच पाया था क्योंकि उसे मुंबई से आना था ऐसे में वकीलों ने सुनवाई टालने का अनुरोध किया था.

16 वर्षीय किशोरी का किया था यौन शोषण
अब आसाराम की इस अपील पर अगली सुनवाई आगामी 8 मार्च को होगी. नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में एससी एसटी कोर्ट ने आसाराम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आसाराम ने साल 2013 में जोधपुर की एक 16 वर्षीय किशोरी का यौन शोषण किया था.

ये था पूरा मामला
आपको बता दें कि साल 2013 में आसाराम ने एक नाबालिग लड़की का जोधपुर के निकट मनाई आश्रम में यौन शोषण किया था. इस नाबालिग के यौन शोषण के आरोप के बाद 31 अगस्त 2013 को आसाराम को मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बााद आसाराम पर पोस्को, जुवेनाइनल जस्टिस एक्ट, रेप, आपराधिक षडयंत्र और दूसरे कई मामलों के तहत केस दर्ज किए गए. मामले में सुनवाई चलती रही और साल 2014 में आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की याचिका को खारिज कर दिया. इसके बाद अप्रैल 2018 में जोधपुर स्पेशल कोर्ट ने आसाराम को एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का दोषी पाया. कोर्ट ने आसाराम को पोक्सो कानून के तहत आजीवन कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.