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अलवर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दोनों आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

Alwar News: अलवर में नाबालिग के साथ दरिंदगी करने वाले 2 युवकों के खिलाफ कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. किशोरी को पहले एक युवक ने शादी का झांसा दिया उसके बाद अपने साथी के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

Alwar News: अलवर में नाबालिग के साथ दरिंदगी करने वाले 2 युवकों के खिलाफ कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. किशोरी को पहले एक युवक ने शादी का झांसा दिया उसके बाद अपने साथी के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

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Yashodhan.Sharma
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court order Photograph: (social)

Alwar Crime News: राजस्थान के अलवर में नाबालिग के साथ दरिंदगी करने वाले 2 युवकों के खिलाफ कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. पहले एक आरोपी ने किशोरी को शादी का झांसा दिया उसके बाद दोनों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. पूरा मामला बहरोड थाना क्षेत्र का है. इस केस में अलवर के पॉस्को न्यायालय ने  गैंगरेप करने वाले दो युवकों को 20 साल की सजा सुनाई है. मामले में कुल 19 गवाह न्यायालय के सामने पेश किए गए. उनके आधार पर यह साफ हुआ कि आरोपियों ने योजना बनाकर नाबालिक के साथ गैंगरेप किया था. 

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बता दें कि आरोपी पीड़िता को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था और हरियाणा के नारनौल में उसके साथ गैंगरेप किया. विशेष लोक अभियोजन विनोद कुमार ने बताया कि बहरोड थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता को आरोपी रजनीश बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपने साथ नारनौल ले गया. वहां उसको ज्ञानचंद मिला. दोनों ने पीड़िता के साथ गैंगरेप किया.

पीड़िता की बनाई थी अश्लील वीडियो

आरोपियों ने पीड़िता की अश्लील वीडियो बनाई और मामले की जानकारी परिजनों को देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी. कुछ दिन बाद जब पीड़िता अपने घर पहुंची तो परिजनों ने उसे पूछताछ की. इस पर पीड़िता ने पूरे घटना की जानकारी परिजनों को दी. परिजनों के मामले की शिकायत बहरोड़ थाने में पुलिस को दी.पुलिस ने मामले में रजनीश और ज्ञानचंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू की. इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

पुलिस ने न्यायालय में दोनों के खिलाफ चालान पेश किए. इसके बाद लगातार मामले की सुनवाई चली. न्यायालय में 19 गवाह व दस्तावेज पेश किए गए. जिसके आधार पर ज्ञानचंद और रजनीश को दोषी मानते हुए न्यायाधीश योगेंद्र अग्रवाल ने दोनों आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाते हुए आर्थिक दंड से दंडित किया है. दोनों आरोपियों को न्यायालय ने जेल भेज दिया है. वहीं न्यायालय के फैसले से पीड़िता के परिजन खुश नजर आए. उन्होंने कहा कि उनको न्याय मिला है. आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए वो अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे.

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