शिक्षाविद सी राज कुमार, अभिषेक सिंघवी ने जापानी सांसदों को किया संबोधित
बांग्लादेश: पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया
Rajasthan: रुद्रप्रयाग हादसे में शामिल था उदयपुर का सोनी परिवार, 20 सदस्य बने शिकार, 3 शव बरामद
Iran-Israel War LIVE: इजराइल के खिलाफ जंग जीतने की बधाई दी
पंजाब: पूर्व मंत्री के घर ग्रेनेड हमला मामले में एनआईए की कार्रवाई, 3 राज्यों में 18 जगहों पर छापेमारी
रथयात्रा से पहले ओडिशा के अस्थायी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, रिटायरमेंट पर मिलेंगे ढाई लाख
हेमा मालिनी ने पहनी बनारसी साड़ी तो लहंगा-चोली में तब्बू ने ढाया कहर, ‘उमराव जान’ की स्क्रीनिंग पर ट्रेडिशनल लुक में पहुंचे सेलेब्स
Breaking News LIVE: पंजाब-हरियाणा और यूपी में NIA ने मारी रेड
Axiom-4 Shubhanshu Shukla LIVE: 28 घंटे के सफर के बाद इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पहुंचे शुभांशु, जानें क्या करेंगे 14 दिन

रोड रेज केस में सिद्धू की बढ़ी मुश्किल, राज्य सरकार ने माना मंत्री का बयान झूठा

पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि निचली अदालत और पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने सिद्धू को तीन साल की सज़ा दी थी लेकिन अदालत को इसे बढ़ाना चाहिए।

पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि निचली अदालत और पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने सिद्धू को तीन साल की सज़ा दी थी लेकिन अदालत को इसे बढ़ाना चाहिए।

author-image
Deepak Kumar
एडिट
New Update
रोड रेज केस में सिद्धू की बढ़ी मुश्किल, राज्य सरकार ने माना मंत्री का बयान झूठा

नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस

1988 के रोड रेज मामले में पीड़ित परिवार ने पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के ख़िलाफ सज़ा बढ़ाने की मांग की है।

Advertisment

पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि निचली अदालत और पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने सिद्धू को तीन साल की सज़ा दी थी लेकिन अदालत को इसे बढ़ाना चाहिए।

जिसके बाद राज्य सरकार के वकील ने अदलात से सजा पर रोक लगाने की मांग की।

हालांकि इससे पहले पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में माना कि नवजोत सिंह सिद्धू रोड रेज मामले में दोषी है। इतना ही नहीं राज्य सरकार के वकील ने कहा कि इस केस में सिद्धू ने जो बयान दिया था वो भी झूठा था।

गौरतलब है कि 1988 में पटियाला में गुरनाम सिंह नाम के व्यक्ति के साथ सिद्धू का झगड़ा हो गया था। परिवार का कहना है कि इस झगड़े में सिद्धू ने गुरनाम को मुक्का मारा, जिससे उनकी मौत हो गई।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सिद्धू के एक इंटरव्‍यू का हवाला देते हुए उनके खिलाफ एक अर्जी दाखिल की गई थी।

इस इंटरव्यू में कथित तौर पर माना गया था कि उन्‍होंने गुरनाम की पिटाई की थी, जिससे उसकी मौत हो गई। सिद्धू ने इस अर्जी का विरोध किया है।

और पढ़ें- रोस्टर मामले पर जस्टिस चेलमेश्वर का सुनवाई से इनकार, कहा- क्या फायदा पलट दिया जाएगा फ़ैसला

Source : News Nation Bureau

congress Supreme Court Haryana navjot-singh-sidhu Road Rage Case Patiala
      
Advertisment