पंजाब सरकार तीन मई तक कर्फ्यू में कोई ढील नहीं देगी, केवल गेहूं की खरीद होगी

पंजाब सरकार ने रविवार को कहा कि वह तीन मई तक गेंहू की खरीद को छोड़ कर कर्फ्यू में और कोई छूट नहीं देगी.

पंजाब सरकार ने रविवार को कहा कि वह तीन मई तक गेंहू की खरीद को छोड़ कर कर्फ्यू में और कोई छूट नहीं देगी.

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Deepak Pandey
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मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh)( Photo Credit : फाइल फोटो)

पंजाब सरकार ने रविवार को कहा कि वह तीन मई तक गेंहू की खरीद को छोड़ कर कर्फ्यू में और कोई छूट नहीं देगी. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने कोरोना वायरस (Corona Virus) महामारी के कारण उभरे हालात को लेकर प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर वर्तमान स्थिति का जायजा लेने के बाद यह घोषणा की. एक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने रविवार शाम कर्फ्यू में तीन मई तक किसी भी तरह की ढील देने से इंकार कर दिया, जबकि केवल गेंहू की खरीद को अनुमति दी गई.

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सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह तीन मई को फिर से हालात का जायजा लेंगे. इस फैसले के साथ ही 20 अप्रैल से दी गई सभी तरह की छूट को वापस ले लिया गया है. इससे पहले दिन में ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों, किताब की दुकानों, ढाबों, एयर कंडीशनर का काम करने वाले दुकानदारों के साथ ही सोमवार से निर्माण संबंधित गतिविधियों के तौर पर रेत और बजरी खनन तथा ‘स्टोन क्रशिंग’ को अनुमति दी गई थी.

इससे पहले कहा गया था कि कर्फ्यू में ढील देने संबंधित आगे बढ़ने का ऐसा कोई भी निर्णय राज्य को लॉकडाउन से बाहर लाने के संबंध में गठित विशेषज्ञ समिति की ओर से रिपोर्ट सौंपने के बाद ही लिया जाएगा. उम्मीद जताई जा रही है कि समिति इस सप्ताह अपनी रिपोर्ट सौंप देगी. एक सरकारी बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने उपायुक्तों को सभी जिलों में कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने के साथ ही जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

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सीएम ने अधिकारियों को अगले सप्ताह से शुरू होने जा रहे रमजान के महीने में भी विशेष कर्फ्यू पास (अनुमति पत्र) जारी नहीं करने को कहा है. मंडियों में मानदंडों के अनुरूप स्वच्छता की स्थिति नहीं होने की खबरों के बीच सिंह ने इन केंद्रों का स्वास्थ्य ऑडिट करने का भी आदेश दिया है, जहां जून तक करीब 185 लाख मिट्रिक टन गेंहू पहुंचने की संभावना है.

मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को राशन और दैनिक जरूरत की वस्तुओं की दुकानों में भीड़ एकत्रित होने से रोकने और सामाजिक दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए भी सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है. 

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