सतलुज-यमुना लिंक समझौते पर CM कैप्टन अमरिंदर सिंह की चेतवनी- जल उठेगा पंजाब
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है. ये चेतावनी सतलुज-यमुना लिंक समझौते को लेकर दी गई है.
नई दिल्ली:
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है. ये चेतावनी सतलुज-यमुना लिंक समझौते को लेकर दी गई है. उन्होंने कहा, अगर इश समझौते का काम पूरा होता है तो पंजाब जल उठेगा. सीएम ने कहा कि इसका असर राज्यथान और हरियाणा पर भी पड़ेगा. दरअसल इस मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा की सरकार के बीच बैठक हुई. बैठक में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हुआ.
Urging the central government to be cautious on the SYL issue, which had the potential to disturb the nation’s security, CM @capt_amarinder Singh reiterated the need for a Tribunal to make a fresh time-bound assessment of the water availability.https://t.co/ih9zmTfrua
— CMO Punjab (@CMOPb) August 18, 2020
सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि इसको हमें राष्ट्रीय समस्या के तौर पर देखना चाहिए और राष्ट्र की सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए. इसी के साथ उन्होंने कहा कि इसका काम पूरा होने से पंजाब जल उठेगा जिसका असर हरियाणा और राजस्थान पर भी पड़ेगा.
गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए कहा, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब कमुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिह के माध्यम से बैठक हुई जिसमें सतलुज यमुना लिंक (SYL) पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश अनुसार चर्चा की. उन्होंने कहा, सतलुज यमुना लिंक (SYL) विषय पर यह चर्चा सकारात्मक रही और इस विवाद के शीघ्र समाधान के लिए मंत्रालय और दोनो प्रदेश लगातार प्रयासरत हैं.
मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा?
वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि एसवाईएल का निर्माण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पूरा होना चाहिए और यह हरियाणा के पानी से वंचित क्षेत्रों के लोगों के साथ अन्याय है, जो अपने पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्णय के बावजूद पानी का उचित हिस्सा प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं .
उन्होंने कहा, इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट को असंवैधानिक करार दिया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू किया जाना चाहिए.
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