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अब इस राज्य में लगा नाइट कर्फ्यू, मास्क नहीं लगाने पर लगेगा जुर्माना

अब पंजाब सरकार भी इस दिशा में कदम उठाने जा रही है. अमरिंदर सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए एक दिसंबर से राज्य में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है.

Updated on: 25 Nov 2020, 04:02 PM

चंडीगढ़:

बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है. अब पंजाब सरकार भी इस दिशा में कदम उठाने जा रही है. अमरिंदर सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए एक दिसंबर से राज्य में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है. पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस संबंधी महामारी से निपटने के लिए एक दिसंबर से राज्य में रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि राज्य में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के अंदेशे के बीच रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा. नई पाबंदियों की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने एक दिसंबर से मास्क नहीं लगाने या एक-दूसरे से दूरी नहीं बनाने पर जुर्माने को दोगुना करने का निर्देश दिया.

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मास्क नहीं लगाने या एक-दूसरे से दूरी नहीं बनाने पर जुर्माना 500 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया जाएगा. इन पाबंदियों के तहत सभी होटल, रेस्तरां और विवाह स्थल रात 9.30 बजे तक ही खुल सकेंगे. 15 दिसंबर को प्रतिबंधों की समीक्षा होगी.

पंजाब में कोरोना के केस 1 लाख 45 हजार से भी ज्यादा हैं. वहीं अब तक 4,595 लोगों की मौत हो चुकी है.

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राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है.  मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के सूरत और राजकोट में 21 नवंबर रात से नाइट कर्फ्यू लागू है. राजस्थान के भी 8 जिलों जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा के नगरीय क्षेत्रों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा.