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पंजाब के सभी गांवों-शहरों में लगा नाइट कर्फ्यू, उल्लंघन पर 1000 रुपए का जुर्माना

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से देश एक बार फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ने लगा है. कोरोना वायरस को लेकर अब पंजाब सरकार ने भी सख्त कदम उठाया है.

Updated on: 25 Nov 2020, 03:20 PM

चंडीगढ़:

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से देश एक बार फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ने लगा है. कोरोना वायरस को लेकर अब पंजाब सरकार ने भी सख्त कदम उठाया है. पूरे पंजाब में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है. मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है. इसके साथ ही एक दिसंबर से रात को 9:30 बजे के बाद सभी होटल, रेस्तरां और मैरिज होम्स को बंद करने का भी आदेश दिया गया है.

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पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया है कि एक दिसंबर से राज्य के सभी गांवों और शहरों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा. कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस के नियमों का उल्लंघन करने वालों को 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा. मुख्यमंत्री ने 1 दिसंबर से सभी होटल, रेस्तरां और विवाह स्थल रात को 9:30 बजे के बंद करने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि पाबंदियों को लेकर 15 दिसंबर को समीक्षा की जाएगी. 

इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के अहमदाबाद में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. राजस्थान के 8 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है. राजस्थान में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये जुर्माना का जुर्माना है. राजधानी जयपुर में धारा 144 लगाई गई है. जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा में रात्रि कर्फ्यू है. 

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मध्य प्रदेश के पांच जिलों में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर रात्रि का कर्फ्यू लागू करने का सरकार ने फैसला लिया है. राज्य के पांच जिलों भोपाल, इंदौर, विदिशा, रतलाम और ग्वालियर में शनिवार को रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा है. इसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच कर्फ्यू लगाया गया है.