सोमवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंत्रीमंडल बैठक में नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे किनारे 500 मीटर के दायरे में आने वाले होटलों, रेस्टोंरेंट्स व बार में शराब परोसने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
आपको बता दे हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाईवे पर 500 मीटर के दायरे में किसी भी स्थान पर शराब की बिक्री व परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
इसके लिए पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा-ए में संशोधन करने के प्रस्ताव को भी बैठक में स्वीकृति दे दी गई है। ।