logo-image

Road Rage Case: कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की जेल

कांग्रेस नेता और पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू (Navjote Singh Sidhu को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को road rage के एक मामले में एक साल की सश्रम जेल की सजा सुनाई. 34 साल पुराने रोडरेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये सजा सुनाई है. सुप्रीम कोर्ट ने ये सजा एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाई है. दरअसल, इस पुनर्विचार याचिका में देश की सर्वोच्च अदालत से सिद्धू की सजा कम नहीं करने की अपील की गई थी.

Updated on: 19 May 2022, 03:00 PM

नई दिल्ली:

कांग्रेस नेता और पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को road rage के एक मामले में एक साल की सश्रम जेल की सजा सुनाई. 34 साल पुराने रोडरेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये सजा सुनाई है. सुप्रीम कोर्ट ने ये सजा एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाई है. दरअसल, इस पुनर्विचार याचिका में देश की सर्वोच्च अदालत से सिद्धू की सजा कम नहीं करने की अपील की गई थी. गौरतलब है कि जाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सिद्धू को गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन साल कैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गैर इरादत हत्या में सिद्धू को बरी कर दिया था, लेकिन चोट पहुंचाने के मामले में एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया था. इसके बाद पीड़ित पक्ष ने सिद्धू की सजा बढ़ाने की मांग की थी. इसके बाद आज कोर्ट ने अपने फैसले में उन्हें एक साल की सश्रम सजा सुनाई है.