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cm mann Photograph: (social media)
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने राज्य की अर्थव्यवस्था को तेज विकास की दिशा में ले जाने और कारोबार को बढ़ावा देने को लेकर बुधवार को कई अहम फैसलो को मंजूरी दी। इसे लेकर निर्णय मुख्यमंत्री की अगुवाई में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने पुराने मामलों का बोझ कम करने और उद्योगों तथा व्यापार के लिए नियमों के पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 (ओ.टी.एस.) लाने की भी मंजूरी दी। यह स्कीम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगी। ये 12 दिसंबर 2025 तक रहेगी।
करदाताओं का मूल्यांकन 30 सितंबर, 2025 तक किया गया है और जिनके मूल्यांकन आदेशों के सभी सुधार/संशोधन विभाग की ओर से 30 सितंबर, 2025 तक संबंधित एक्टों जैसे कि पंजाब जनरल सेल्स टैक्स एक्ट, 1948, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट, 1956, पंजाब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, 2002, पंजाब वैट एक्ट, 2005, पंजाब एंटरटेनमेंट ड्यूटी एक्ट, 1955 और पंजाब एंटरटेनमेंट टैक्स सिनेमा शोज एक्ट, 1954 के तहत पारित किए गए हैं। इस स्कीम के तहत निपटारे के लिए आवेदन देने के योग्य होंगे।
जुर्माने पर 100% माफी और टैक्स राशि पर 50 प्रतिशत की छूट
इस ओ.टी.एस. स्कीम के अंतर्गत, जिन मामलों में टैक्स राशि 1 करोड़ रुपये तक है। उन मामलों में ब्याज पर 100 प्रतिशत की छूट, जुर्माने पर 100% माफी और टैक्स राशि पर 50 प्रतिशत की छूट दी गई। वहीं, 1 करोड़ रुपये से 25 करोड़ रुपये तक की बकाया टैक्स राशि पर ब्याज और जुर्माने पर 100 प्रतिशत छूट तथा टैक्स राशि पर 25 प्रतिशत माफी दी जाएगी। 25 करोड़ रुपये से ज्यादा की टैक्स राशि वाले केस में ब्याज और जुर्माने पर 100 प्रतिशत छूट और टैक्स राशि पर 10 प्रतिशत की माफी दी जाएगी।
चावल मिल मालिकों के लिए ओ.टी.एस. को मंजूरी
कैबिनेट ने चावल मिलों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओ.टी.एस.) 2025 को मंजूरी दी है। हर मिल मालिक को मिलिंग के समय के पूरा होने के बाद राज्यीय खरीद एजेंसी के साथ अपना खाता क्लियर करना होगा। इस तरह से अगले साल कस्टम मिलिंग के लिए धान की अलॉटमेंट के लिए विचार किया जाए सकेगा। कई मिल मालिकों ने अपना बकाया जमा नहीं करवाया। इसके कारण उन्हें डिफॉल्टर घोषित किया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई।
यह नई ओ.टी.एस. स्कीम सभी एजेंसियों के मामलों को न्यूनतम करने और इस नीति के तहत मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने के लिए लाई गई है, ताकि ऐसी ‘अव्यवस्थित’ चावल मिलों को पुनः सक्रिय कर राज्य में रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए जा सकें। इससे खरीदी सीजन के दौरान मंडियों में धान की खरीद तेजी और सुचारू रूप से होगी और किसानों को लाभ मिलेगा।
प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट, 1995 में संशोधन को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने पंजाब अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट, 1995 की धारा 5(1), 5(3)(2) और धारा 5(8) में संशोधन पर सहमति जताई है। इससे कॉलोनियों/क्षेत्रों का विकास सही और योजनाबद्ध तरह से सुनिश्चित किया जा सकेगा। इससे आम लोगों को आने वाली समस्या कम होंगी।
पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2025 में संशोधन
कैबिनेट ने करदाताओं की सुविधा और उनके ओर से टैक्स पालन तय करने के लिए पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (संशोधन बिल) 2025 में संशोधन करने पर सहमति जताई। गौरतलब है कि वित्त एक्ट, 2025 ने जी.एस.टी. काउंसिल की सिफारिश के अनुसार, केंद्रीय गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, 2017 के उपबंधों में संशोधन किया है। पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, 2017 में भी इस तरह का संशोधन किया गया है।
मोहाली में विशेष एन.आई.ए. अदालत होगा स्थापित
मंत्रिमंडल ने एन.आई.ए. के मुकदमों की सुनवाई में देरी से बचने को लेकर एस.ए.एस. नगर, मोहाली में विशेष अदालत के गठन को मंजूरी दी। एन.आई.ए. एक्ट की धारा 22 के तहत मामलों की जांच को लेकर मोहाली में एक्जीक्यूटिव विशेष अदालत के गठन को लेकर जिला और सेशन जज/वरिष्ठ जिला और सेशन जज स्तर पर मोहाली में बनाया जाएगा। एन.आई.ए. के अलावा इस अदालत को ई.डी., सी.बी.आई. अन्य विशेष मामलों की सुनवाई का अधिकार होगा।
धर्मसोत के खिलाफ मुकदमा
मंत्रिमंडल ने पूर्व मंत्री साधू सिंह धर्मसोत के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 197(1) (बी.एन.एस.एस. 2023 की धारा 218) और भ्रष्टाचार रोकथाम एक्ट 1988 की धारा 19, जैसे कि पी.सी. (संशोधन) एक्ट 2018 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 197 के तहत संशोधन किए मामलों में मुकदमा चलाने को हरी झंडी दी, जो पंजाब के राज्यपाल को भेजी जाएगी।