हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में दीवाली पर तीन घंटे पटाखे फोड़ने की मंजूरी मिली है।
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि पटाख़ा बिक्री के लिए अस्थाई लाइसेंस जारी किए जाएंगे। साथ ही राज्य में केवल शाम 6.30 से लेकर रात 9.30 तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है।
जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस अमित रावल ने हाई कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन करने के लिए पुलिस को पर्याप्त पीसीआर वैन तैनात करने के आदेश दिए हैं। आदेशों का कड़ाई के साथ पालन करने के लिए उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को भी निर्देश दिए हैं।
Punjab & Haryana High Court fixes 6:30 pm-9:30 pm as the time allowed to burst firecrackers. PCR vans to keep a check on flouting of order.
— ANI (@ANI) October 13, 2017
डिवीजन बेंच ने कोर्ट की अनुमति के बिना किसी भी स्थायी लाइसेंस जारी करने से अधिकारियों को प्रतिबंधित कर दिया और व्यापारियों को अस्थायी लाइसेंस जारी करने की संख्या को भी सीमित कर दिया है।
हाईकोर्ट ने गुरूवार को दिवाली पर पटाख़ों से होने वाले प्रदूषण पर संज्ञान लेते हुए हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से पटाख़ा बिक्री के लिए जारी किए गए स्थाई और अस्थाई लाइसेंस के बारे में जवाब देने को कहा था।
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दरअसल जस्टिस रावल ने अपने पत्र में लिखा था, दिल्ली निश्चित रूप से देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, लेकिन लुधियाना, अमृतसर और पंचकूला की हालत भी कुछ बेहतर नही हैं।
पीएम 10 पर्टिकुलेट की विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित अधिकतम सुरक्षित मात्रा 20 है, जबकि पीएम 2.5 की अधिकतम 10 है। जबकि अमृतसर में 239, लुधियाना में 251 पीएम 10 पर्टिकुलेट हैं जबकि पंचकूला में 108 पीएम 2.5 पर्टिकुलेट है जो बदतर स्थिति का गवाह है।'
पत्र पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने इसे जनहित याचिका के तौर पर सुनने का निर्णय लिया।
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HIGHLIGHTS
- हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में दीवाली पर तीन घंटे पटाखे जलाने की मंजूरी
- पटाख़ा बिक्री के लिए अस्थाई लाइसेंस जारी किए जाएंगे
Source : News Nation Bureau