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तमिलनाडु: मद्रास हाई कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई 2 नवंबर तक स्थगित की

मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को एआईएडीएमके के विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने से संबंधित मामले की सुनवाई दो नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

Updated on: 09 Oct 2017, 04:42 PM

highlights

  • विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने से संबंधित मामले की सुनवाई दो नवंबर तक के लिए स्थगित
  • इन विधायकों ने राज्यपाल को मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी से अपना समर्थन वापस लेने के संबंध में पत्र दिया था

नई दिल्ली:

मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) के विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने से संबंधित मामले की सुनवाई दो नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

इस दौरान बहुमत परीक्षण एवं उपचुनाव पर लगी रोक भी बरकरार रहेगी।

पार्टी से किनारे किए गए नेता टी टी वी दिनाकरन और पार्टी की पूर्व महासचिव वी के शशिकला खेमे के 18 विधायकों की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई दो नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

अयोग्य ठहराए गए इन 18 विधायकों के वकीलों ने अदालत को बताया कि वे लोग किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं हो रहे थे और केवल मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी का विरोध कर रहे थे।

इन विधायकों ने राज्यपाल को मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी से अपना समर्थन वापस लेने के संबंध में पत्र दिया था, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष पी. धनपाल ने सभी विधायकों को दल-बदल कानून के तहत अयोग्य ठहरा दिया था।

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