एनआईए करेगी जगनमोहन रेड्डी पर हमले की जांच, हाई कोर्ट ने दिया आदेश

जगनमोहन पर 25 अक्टूबर को विशाखापट्टनम हवाईअड्डे पर चाकू से हमला किया गया था.

जगनमोहन पर 25 अक्टूबर को विशाखापट्टनम हवाईअड्डे पर चाकू से हमला किया गया था.

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Sunil Mishra
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एनआईए करेगी जगनमोहन रेड्डी पर हमले की जांच, हाई कोर्ट ने दिया आदेश

वाईएस जगनमोहन रेड्डी (फाइल फोटो)

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी पर हुए हमले की जांच एनआईए को सौंप दी है. जगनमोहन पर 25 अक्टूबर को विशाखापट्टनम हवाईअड्डे पर चाकू से हमला किया गया था. स्‍थानीय पुलिस की हीलाहवाली का आरोप लगाते हुए वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं ने हाई कोर्ट में उच्‍चस्‍तरीय जांच के लिए याचिका दायर की थी. उसी याचिका को लेकर हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है.

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हाई कोर्ट ने 22 दिसंबर को आंध्र प्रदेश सरकार और केंद्र को एनआईए अधिनियम की धारा 6 के अनुसार कार्य करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था. इसके बाद केंद्र ने 31 दिसंबर को मामला एनआईए को सौंपने का फैसला लिया. 1 जनवरी को जांच एजेंसी ने मामला दर्ज किया. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के एक अधिकारी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था. एनआईए ने जानीपल्ली श्रीनिवास के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया है. हमले के बाद श्रीनिवास को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था.
जगनमोहन पर हवाईअड्डे की कैंटीन के कर्मचारी ने उस समय हमला किया था जब वह हैदराबाद के लिए उड़ान का इंतजार कर रहे थे. हमले में जगन की बाईं बाह के ऊपरी हिस्से पर घाव हो गया था, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और हैदराबाद पहुंचकर अस्पताल में भर्ती हुए.

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