परिवार की भलाई के लिये बेटे की नर बलि देने वाले पिता को उम्रकैद

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर आरोप है कि उसने ‘नर बलि’ में नाबालिग बेटे का सर काट दिया था।

author-image
pradeep tripathi
एडिट
New Update
परिवार की भलाई के लिये बेटे की नर बलि देने वाले पिता को उम्रकैद

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर आरोप है कि उसने ‘नर बलि’ में नाबालिग बेटे का सर काट दिया था।

Advertisment

सरकारी वकील अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि रायगढ़ के स्पेशल कोर्ट के जज मनीष कुमार नायडू आरोपी रणविजय को दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई है।

अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि अदालत ने कोटरारोड के भगवानपुर गांव के निवासी भारती पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

श्रीवास्तव ने कहा कि भारती ने 6 जनवरी 2016 को अपने परिवार की ‘भलाई’ के लिए ‘नर बलि’ के लिये अपने 14 साल के बेटे चंदन का सिर काट दिया था।

उन्होंने बताया कि बच्चे का शव 7 जनवरी को गांव के करीब एक कब्रिस्तान के पास मिला था।

सीसीटीवी और दूसरे तथ्यों के आधार पर भारती को उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ जिले से गिरफ्तार किया गया था।

भारती ने ये नर बलि व्यापार में आए घाटे से उबरने के लिये दिया।

Source : News Nation Bureau

Murder Father Killed Son
      
Advertisment