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हिमाचल: उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक रिश्वतखोरी में गिरफ्तार

सीबीआई ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को चंडीगढ़ में एक निजी फार्मास्युटिकल कंपनी के मालिक से कथित रूप से रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।

Updated on: 31 May 2017, 08:08 AM

शिमला/चंडीगढ़:

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को चंडीगढ़ में एक निजी फार्मास्युटिकल कंपनी के मालिक से कथित रूप से रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।

सीबीआई ने कहा, 'उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक तिलक राज शर्मा को एक उद्योगपति से 3.5 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसकी पहाड़ी राज्य के औद्योगिक केंद्र बद्दी में फैक्ट्री है।'

शिकायतकर्ता कंपनी में चाटर्ड एकाउंटेड है। उसने भारत सरकार की नीति के अनुसार कारखाने में स्थापित नई मशीनरी की खरीद पर 15 प्रतिशत कैपिटल इनवेस्टमेंट सब्सिडी का दावा करने के लिए संयुक्त निदेशक के कार्यालय में ककंपनी की एक फाइल जमा की थी।

सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि शिकायतकर्ता ने कहा कि संयुक्त निदेशक और उनके एक सहयोगी ने कंपनी के 50 लाख रुपये के दावे की मंजूरी के लिए उद्योगपति से 10 लाख रुपये की रिश्वत मांग रहे थे।

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शिकायतकर्ता के आग्रह पर वह पहली किस्त के तौर पर पांच लाख रुपये के भुगतान पर सहमत हुए थे।

सीबीआई अधिकारियों ने कहा, 'रिश्वत की राशि जब्त कर ली गई है और आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। दोनों आरोपियों के आवासीय परिसरों की तलाशी ली गई थी।'

शर्मा और उनके आरोपी साथी अशोक राणा को बाद में चंडीगढ़ में विशेष सीबीआई न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें दो दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। 

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