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सिक्किम के CM प्रेम सिंह तमांग के खिलाफ SC में याचिका दायर

सिक्कम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिका के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामले में साल 2017 में दोषी करार दिए गए तमांग इस पद के लिए कानून अयोग्य हैं.

Updated on: 25 Jun 2019, 01:14 PM

नई दिल्ली:

सिक्कम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिका के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामले में साल 2017 में दोषी करार दिए गए तमांग इस पद के लिए कानून अयोग्य हैं. हालांकि कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई से मना करते हुए कहा है कि 10 दिन के अंदर मामला सुना जाएगा.

गौरतलब है कि सीएम तमांग पर आरोप है कि उन्होंने 1994 से 1999 के बीच सिक्किम के पशुपालन मंत्री रहते हुए साढ़े नौ लाख रुपये का घोटाला किया था. इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए एक साल की कैद की सजा सुनाई थी. 

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इस सजा पर सिक्किम हाईकोर्ट ने भी मुहर लगाई थी, जिसके बाद उन्हें 10 अगस्त,2017 से 10 अगस्त,2018 तक जेल में गुजारना पड़ा था. वहीं बता दें कि तमांग ने पिछले 27 मई को सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी.