मुख्यमंत्री पेमा खांडू बोले- अरुणाचल प्रदेश में लागू रहेगा अनुच्छेद 371-H
खांडू ने अनुच्छेद-371 की तुलना अनुच्छेद-370 से करते हुए अनुच्छेद-370 को विभाजनकारी करार दिया
नई दिल्ली:
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि अनुच्छेद 371-H के प्रावधान राज्य में लागू रहेंगे. खांडू ने यहां गुरुवार को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और परेड की सलामी लेने के बाद कहा कि इसके संबंध में संसद में स्पष्ट तौर पर आश्वासन दिया गया है." अनुच्छेद-371 में अरुणाचल प्रदेश सहित कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान निर्धारित किए गए हैं. इसका मुख्य उद्देश्य इन राज्यों की कुछ विशिष्ट जरूरतों को पूरा करना, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना, स्थानीय चुनौतियों से सामना करने से लेकर क्षेत्र के सदियों से चले आ रहे कानूनों की रक्षा करना है. खांडू ने अनुच्छेद-371 की तुलना अनुच्छेद-370 से करते हुए अनुच्छेद-370 को विभाजनकारी करार दिया.
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इस दौरान उन्होंने अनुच्छेद-370 को निरस्त करने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को बधाई दी. खांडू ने कहा कि यह जम्मू-कश्मीर के लोगों को देश के अन्य हिस्सों के साथ एकीकृत करने और घाटी में सामाजिक-आर्थिक प्रगति के एक नए युग की शुरुआत करने में मदद करेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने त्वरित, संतुलित और समावेशी विकास दर हासिल करने के लिए शासन में व्यवस्थित, संरचनात्मक और परिवर्तनकारी बदलाव किए हैं. उन्होंने लोगों से दो साल में गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी को खत्म करने का संकल्प लेने की अपील भी की.
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