MP News: गौहत्या के आरोपियों की मध्य प्रदेश में अब नहीं होगी खैर, सात साल के लिए जाना पड़ेगा जेल

मध्य प्रदेश में अब गौ तस्करों की खैर नहीं है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गौ रक्षा को लेकर नया नियम निकाला है, जिसके तहत दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मध्य प्रदेश में अब गौ तस्करों की खैर नहीं है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गौ रक्षा को लेकर नया नियम निकाला है, जिसके तहत दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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Yashodhan.Sharma
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मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव आए दिन एक्शन मोड में दिख रहे हैं. अब गौवंश की रक्षा को लेकर प्रदेश में नया कानून लाने जा रहे हैं, जिसके तहत गौ हत्या करने वालों को अब बक्षा नहीं जाएगा. सीएम मोहन यादव ने इसके लिए एमपी में गौवंश वध प्रतिषेध(संशोधन) अधिनियम 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

क्या है नया कानून

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बता दें कि इस नए कानून के तहत गौ तस्करी के दोषियों को 7 साल की सजा का प्रवाधान है. इसके अलावा गौ तस्करी में लिप्त वाहन को भी राजसात किया जाएगा. गौ-तस्करी में लिप्त पाए जाने वाला आरोपी सिर्फ कलेक्टर कोर्ट में ही अपनी याचिका लगा सकेगा. कलेक्टर कोर्ट के अलावा किसी अन्य कोर्ट में आरोपी की सुनवाई नहीं होगी. विधेयक के पास होते ही पुलिस को अब ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे और फिर  गौतस्करी में पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कारवाई हो सकेगी.

मानसून सत्र में पास किया था संशोधन विधेयक

दरअसल, विधानसभा मानसून के दौरान ही यह संशोधन विधेयक पास हुआ था. ऐसे में अब इसपर राज्यपाल की मुहर लगते ही इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है. 

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछले माह ही साफ कर दिया था कि गौ हत्या करने के उद्देश्य से तस्करी करने वाले बदमाश कई बार कोर्ट से बरी हो जाते हैं. इसलिए नियमों के उल्लंघन पर पकड़े गए वाहनों के केस में वाहनों को राजसात करने की कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही आरोपियों को भी बख्शा नहीं जाएगा और आरोपियों को वाहन जब्त किए जाएंगे.

'गौवंश रक्षा वर्ष' मना रही सरकार

साल 2024 को प्रदेश सरकार गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मना रही है. गौवंश को लेकर के कई बड़े फैसले राज्य सरकार कर रही है. उसी के तहत ये नया कानून भी लाया गया है. जिसे गौवंश सम्वर्धन और सुरक्षा कानून नाम दिया गया है. इसके तहत गौ तस्करों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जाएगा. 

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