संजय राउत के बाद अब उनकी पत्नी वर्षा राउत को ED ने भेजा समन
संजय राउत के बाद अब ईडी ने उनकी पत्नी वर्षा राउत के खिलाफ भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. ईडी ने पत्रा चाल मामले में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी समन भेजा है. सूत्रों से मिली जानकारी के के मुताबिक आरोप है कि वर्षा राउत के बैंक खातों से कुछ पैसे ट्रांसफर किए गए थे. इस बीच कोर्ट ने शिवसेना सांसद संजय राउत को सोमवार तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है.
मुंबई:
संजय राउत के बाद अब ईडी ने उनकी पत्नी वर्षा राउत के खिलाफ भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. ईडी ने पत्रा चाल मामले में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी समन भेजा है. सूत्रों से मिली जानकारी के के मुताबिक आरोप है कि वर्षा राउत के बैंक खातों से कुछ पैसे ट्रांसफर किए गए थे. इस बीच कोर्ट ने शिवसेना सांसद संजय राउत को सोमवार तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है. इससे पहले उन्हें 4 अगस्त तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया था. हालांकि, उनकी खराब तबीयत को देखते हुए कोर्ट ने कहा था कि संजय राउत से सिर्फ दिन के वक्त ही पूछताछ की जाए और रात में उनसे पूछताछ न की जाए.
8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेजे गए संजय राउत
कथित धनशोधन के एक मामले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा हिरासत में लिए गए शिवसेना नेता को गुरुवार को हिरासत से रिहा किया जाना था. लेकिन, मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने शिवसेना नेता संजय राउत की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत सोमवार यानी 8 अगस्त तक बढ़ा दी है. दरअसल, ईडी ने आठ दिन की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग थी. ईडी ने कोर्ट में कहा कि कहा था कि वह राउत से जुड़े 2.25 करोड़ रुपए की जांच कर रहा है, जिसे केंद्रीय एजेंसी ने कथित धन शोधन के एक मामले में उसकी संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था.
राउत ने 'कालकोठरी' में पूछताछ करने का लगाया आरोप
अदालत में सुनवाी के दौरान राउत ने उस कमरे की खराब स्थिति के बारे में कोर्ट से शिकायत की, जिसमें उनसे पूछताछ के बाद रखा जा रहा है. राउत ने अदालत को बताया कि वह एक हृदय रोगी है. उन्होंने कहा कि जहां मुझे रखा जाता है, उस रूम में वेंटिलेशन की कमी है. इसलिए उसमें उन्होंने इस कमरे में दम घुटता है. हालांकि, ईडी ने उनके दावों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें वातानुकूलित कमरे में रखा जाता है. हालांकि, अत में ईडी शिवसेना नेता के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन के साथ वैकल्पिक व्यवस्था करने पर सहमत सहमत हो गया. विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने अपने आदेश में कहा कि ईडी पूछताछ के बाद आरोपी के स्वास्थ्य की पृष्ठभूमि को देखते हुए जिस तरह से रहने की अनुमति देता है, उसे देखते हुए सभी कदम उठाएगा. अगर व्यवस्था नहीं की गई तो आरोपी को यह बताने की आजादी है.
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