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शरजील इमाम के समर्थन में नारे लगाने वाली उर्वशी चूड़ीवाला की अग्रिम जमानत खारिज

मुंबई की अदालत ने शरजील इमाम (Sharjeel Imam) के समर्थन में नारे लगाने वाली उर्वशी चूड़ीवाला (Urvashi Churiwala) की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है.

Updated on: 05 Feb 2020, 06:21 PM

नई दिल्‍ली:

मुंबई की अदालत ने शरजील इमाम (Sharjeel Imam) के समर्थन में नारे लगाने वाली उर्वशी चूड़ीवाला (Urvashi Churiwala) की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है. मुंबई पुलिस ने इस मामले में उर्वशी चूड़ीवाला के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया है. बता दें कि मुंबई के आजाद मैदान पर पिछले दिनों क्वीर आजादी मार्च के दौरान शरजील इमाम के समर्थन में नारे लगाने वाली उर्वशी चूड़ीवाला के खिलाफ आजाद मैदान पुलिस थाने में देशद्रोह की धारा में एफआईआर दर्ज की गई है. 

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उर्वशी चुडावाला की आग्रिम जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस खत्म हो गई है. अदालत ने उर्वशी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया है. उर्वशी के वकिल का कहना है कि उर्वशी ने शरजील को छोड़ने वाले पोस्ट को शेयर किया था. पुलिस को उस व्यक्ति से पूछताछ करना चाहिए, जिसने शरजील का पोस्ट सोशल मिडिया पर फैलाया है. वहीं, पुलिस का कहना है कि एक फरवरी के बाद से उर्वशी फरार हो गई. उसकी तलाश जारी है. वह मामले में जांच में कोई सहयोग नहीं करना चाहती हैं, इसलिए फरार हुई हैं. हमारे पास 1 फरवरी के वीडियो हैं जिसके अधार पर हमने मामला दर्ज किया है, लेकिन 1 तारीख के बाद से वह फरार है.

बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा था कि उर्वशी चूड़ीवाला ने कुछ लड़कियों के साथ मिलकर देश-विरोधी नारे लगाए थे. उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होंगे. उन्होंने कहा था कि पुलिस ने वीडियो फुटेज की जांच के बाद उर्वशी के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

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हालांकि, इस मामले में भाजपा नेता किरीट सोमैया ने शिकायत दर्ज कराई थी. मुंबई में हर साल एलजीबीटी समुदाय के अधिकारों को लेकर क्वीर आजादी मार्च निकलता है. हमसफर ट्रस्ट की तरफ से आयोजित यह मार्च अगस्त क्रांति मैदान में निकाला जाता है, लेकिन इस बार पुलिस ने आजाद मैदान में मार्च निकालने को कहा था.