महाराष्ट्रः अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की 6 संपत्तियां हुईं नीलाम

संपत्तियों में अधिकांश छोटी-मोटी कंस्ट्रक्शन की चीजें शामिल रहीं, जिनमें से कुछ के हालात बुरे थे. इनके अलावा, रत्नागिरि के खेड़ उपजिले में बसे गांव मुंबके में स्थित एक जमीन की टुकड़ी भी थी, जहां से कासकर परिवार ताल्लुक रखते हैं. 

संपत्तियों में अधिकांश छोटी-मोटी कंस्ट्रक्शन की चीजें शामिल रहीं, जिनमें से कुछ के हालात बुरे थे. इनके अलावा, रत्नागिरि के खेड़ उपजिले में बसे गांव मुंबके में स्थित एक जमीन की टुकड़ी भी थी, जहां से कासकर परिवार ताल्लुक रखते हैं. 

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Ravindra Singh
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दाऊद इब्राहीम( Photo Credit : आईएएनएस)

महाराष्ट्र के रत्नागिरि में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर की कम से कम छह संपत्तियों की स्मगलर्स एंड फॉरेन ऐक्सचेंज मैनिपुलेटर्स (फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी) एक्ट 'साफीमा' के तहत लगभग 23 लाख रुपये में नीलामी हुई. मंगलवार को आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. यहां आयोजित ऑनलाइन, ऑफलाइन और सीलबंद टेंडर के जरिए सफल बोली लगाने वालों में वकील अजय श्रीवास्तव और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भूपेंद्र भारद्वाज शामिल रहे.

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संपत्तियों में अधिकांश छोटी-मोटी कंस्ट्रक्शन की चीजें शामिल रहीं, जिनमें से कुछ के हालात बुरे थे. इनके अलावा, रत्नागिरि के खेड़ उपजिले में बसे गांव मुंबके में स्थित एक जमीन की टुकड़ी भी थी, जहां से कासकर परिवार ताल्लुक रखते हैं. 'साफीमा' के तहत सक्षम प्राधिकारी ने इस साल की शुरुआत में डॉन की 13 संपत्तियों को जब्त कर नीलामी करने की योजना बनाई थी, लेकिन इसमें कोविड-19 के चलते लगाए गए लॉकडाउन की वजह से देरी हुई.

इसके अलावा, मुंबई में स्थित दो फ्लैट्स की भी नीलामी की जानी है, जिस पर मालिकाना हक दाऊद के दाहिने हाथ के रूप में जाने जाने वाले इकबाल मिर्ची का है. इससे संबंधित आगे की जानकारी के खुलासे का इंतजार है.3

भिंडी बाजार में भी है दाऊद की संपत्ति
दाऊद इब्राहिम की मुंबई के भिंडी बाजार में अवैध संपत्ति है. हाजी इस्माइल मुसाफिरखाना नाम की इमारत को लेकर बीएमसी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है. भिंडी बाजार में आतंकी दाऊद इब्राहिम से इमारत को लेकर हाईकोर्ट से कड़ी फटकार लगी थी. जून 2020 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC और महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) को फटकार लगाते हुए पूछा था कि उन्होंने भिंडी बाजार में स्थित जीर्ण-शीर्ण इमारत को क्यों नहीं ध्वस्त किया? हाईकोर्ट की एकल पीठ ने तभी चेताया था कि मानसून आने पर अगर ये इमारत या इसका कोई हिस्सा गिरता है तो इससे जानमाल की क्षति हो सकती है.

Source : IANS

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