बिहार : अकोला जिले में तीन तलाक का पहला मामला आया सामने

तीन तलाक अब नए कानून के तहत प्रतिबंधित है और दंडनीय अपराध है. पुलिस निरीक्षक गजानन शेल्का ने बताया कि यह मामला बृहस्पतिवार को महिला ने अकोला जिले के बालापुर पुलिस थाने में अपने पति और उसके चार संबंधियों के खिलाफ दर्ज कराया था.

तीन तलाक अब नए कानून के तहत प्रतिबंधित है और दंडनीय अपराध है. पुलिस निरीक्षक गजानन शेल्का ने बताया कि यह मामला बृहस्पतिवार को महिला ने अकोला जिले के बालापुर पुलिस थाने में अपने पति और उसके चार संबंधियों के खिलाफ दर्ज कराया था.

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yogesh bhadauriya
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प्रतीकात्मक तस्वीर

महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ एक साथ तीन तलाक देने के संबंध में मामला दर्ज कराया है. तीन तलाक अब नए कानून के तहत प्रतिबंधित है और दंडनीय अपराध है. पुलिस निरीक्षक गजानन शेल्का ने बताया कि यह मामला बृहस्पतिवार को महिला ने अकोला जिले के बालापुर पुलिस थाने में अपने पति और उसके चार संबंधियों के खिलाफ दर्ज कराया था. यह मामला मुस्लिम महिला (विवाह सुरक्षा अधिकार) अधिनियम, 2019 और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है.

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उन्होंने बताया कि अकोला जिले में दर्ज तीन तलाक का यह पहला मामला है. महिला शिकायतकर्ता के अनुसार उसका पति मोहम्मद जफर मोहम्मद तस्लीम और उनके संबंधी उसके साथ खराब व्यवहार कर रहे थे और उसे अपने मायके लौट जाने पर मजबूर कर रहे थे.

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इस दंपति की शादी 2013 में हुई थी और उनके तीन बच्चे हैं. 21 अगस्त को दोनों पक्ष यह मामला सुलझाने के लिए जमा हुए लेकिन उनके बीच विवाद पैदा हो गए. शिकायत के अनुसार इसके बाद तस्लीम ने अपनी पत्नी से एक साथ तीन तलाक कह दिया. पुलिस ने बताया कि इस मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

Source : पीटीआई

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