मनी लॉन्ड्रिंग केस: आज सुप्रीम कोर्ट में अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से तीसरा समन मिलने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश ने राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से तीसरा समन मिलने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश ने राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

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Shailendra Kumar
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supreme court to hear anil deshmukh plea seeking protection in money laundering case

सुप्रीम कोर्ट में अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई आज( Photo Credit : न्यूज नेशन)

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर आज सुनवाई करेगा. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी भी "जबरदस्ती कार्रवाई" से सुरक्षा की मांग करने वाली उनकी याचिका पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तारी से कोई सुरक्षा नहीं दी. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की उस याचिका पर गिरफ्तारी से कोई संरक्षण नहीं दिया, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में किसी भी कथित जबरदस्ती कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की थी. पीठ ने कहा, इस याचिका को आज को संबंधित मामलों के साथ सूचीबद्ध करें, ताकि सभी मामलों में समान आदेश पारित किया जा सके.

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से तीसरा समन मिलने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश ने राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. याचिका में कोर्ट से मांग की गई थी कि उनके खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए. देशमुख पर मुंबई ऑर्केस्ट्रा बार के एक समूह से जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है और इस मामले की ईडी द्वारा जांच की जा रही है.

देशमुख पर मुंबई के कई ऑर्केस्ट्रा बार से जबरन वसूली करने के आरोप हैं. साथ ही यह भी आरोप लगे हैं कि मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी साचिन वाजे ने देशमुख के ही निर्देशों पर 4.7 करोड़ रुपये की वसूली की थी. ये पैसे उनके बेटे के नागपुर स्थित एक शिक्षण ट्रस्ट के पास पहुंचे. कहा जा रहा है कि इस लेनदेन में दो हवाला ऑपरेटर भी शामिल थे और रकम को ‘डोनेशन’ के तौर पर दिखाया गया था. देशमुख इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और उनके दो बेटे ऋषिकेश और सलिल ट्रस्टी हैं.

देशमुख के खिलाफ मामला 11 मई को दर्ज किया गया था. 25 जून को ईडी ने उनके नागपुर, मुंबई और तीन अन्य ठिकानों पर छापा मारा था. इससे पहले अप्रैल में सीबीआई ने भी चार ठिकानों पर दबिश दी थी. छापामार कार्रवाई के बाद देशमुख ने कहा था कि मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह ने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं. सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर आरोप लगाए थे कि देशमुख ने वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली करने के लिए कहा है.

HIGHLIGHTS

  • अनिल देशमुख ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मांगी सुरक्षा
  • सुप्रीम कर्ट आज करेगा याचिका पर सुनवाई
  • देशमुख के खिलाफ मामला 11 मई को दर्ज किया गया था
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