मुंबई (Mumbai) की विशेष सीबीआई अदालत (Special CBI Court) शीना बोरा हत्याकांड (Sheena Bora Murder Case) में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukherjee) की जमानत याचिका (Bail plea rejected) खारिज कर दी है. कोर्ट के मुताबिक इस केस में किसी भी तरह से परिस्थिति बदली नहीं है जिसके चलते विशेष अदालत ने इंद्राणी की याचिका खारिज कर दी है. इंद्राणी ने करीब छह महीने पहले विशेष न्यायाधीश जे सी जगदले के समक्ष स्वास्थ्य आधार पर जमानत याचिका दायर की थी.
इसके पहले इंद्राणी के वकील तनवीर अहमद ने शनिवार को दलील दी थी कि वह (इंद्राणी मुखर्जी) घातक बीमारी से जूझ रही हैं और उसकी हालत बिगड़ रही है. उन्होंने कहा कि एक साल पहले जब उसकी जमानत याचिका खारिज की गई थी तब से अब हालात बदल गए हैं. अहमद ने अभियोजन पक्ष के उस दावे का विरोध किया कि इंद्राणी को अगर जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकती है.
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इसके बाद इंद्राणी के तरफ से मांग की जा रही थी कि कोर्ट उन्हें अंतरिम जमानत दे सकती है. जबकि अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि सितंबर 2018 से लेकर अब तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जिससे यह पता लगे कि उसकी हालत खराब है और वह गंभीर स्थिति में है.
इंद्राणी पर अप्रैल 2012 में दो अन्य आरोपियों की मदद से अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या करने का आरोप है. यह मामला अगस्त 2015 में तब प्रकाश में आया जब उसके ड्राइवर श्यामवर राय ने शस्त्र मामले में अपनी गिरफ्तारी के बाद जुर्म कबूल किया. इसके बाद इंद्राणी और उसके पूर्व पति संजीव खन्ना को गिरफ्तार किया गया. इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी को हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में बाद में गिरफ्तार किया गया.
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बता दें कि पिछले महीने इंद्राणी मुखर्जी ने दावा किया था कि उसने कांग्रेस नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को विदेशों में 50 लाख डॉलर दिए. विदेशों में सिंगापुर, मॉरीशस, बरमूदा, इंग्लैंड और स्विटजरलैंड शामिल हैं.
HIGHLIGHTS
- शीना बोरा कांड में सीबीआई ने ठुकराई इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका.
- कोर्ट के मुताबिक इस केस में किसी भी तरह से परिस्थिति बदली नहीं है जिसके चलते विशेष अदालत ने इंद्राणी की याचिका खारिज कर दी है.
- इंद्राणी ने करीब छह महीने पहले विशेष न्यायाधीश जे सी जगदले के समक्ष स्वास्थ्य आधार पर जमानत याचिका दायर की थी.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो