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महाराष्ट्र में आज से लागू होंगी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, जानें क्या रहेगा बंद- क्या खुला

Maharashtra Lockdown: 30 अप्रैल तक पूरे महाराष्ट्र में ये पाबंदियां लागू रहेंगी. राज्य में सीआरपीसी की धारा 144 भी लागू रहेगी. सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक है.

Updated on: 14 Apr 2021, 09:02 AM

मुम्बई:

महाराष्ट्र में कोरोना के बेलगाम मामले सामने आने के बाद बुधवार रात 8 बजे से  'लॉकडाउन जैसी' पाबंदियां लगाई जा रही हैं. 30 अप्रैल तक पूरे महाराष्ट्र में ये पाबंदियां लागू रहेंगी. राज्य में सीआरपीसी की धारा 144 भी लागू रहेगी. सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक है. मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में लॉकडाउन शब्द का तो इस्तेमाल नहीं किया लेकिन इसे ‘ब्रेक द चेन’ नाम दिया गया है. मंगलवार की रात को इसका ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि बेवजह लोगों के आने-जाने पर पाबंदी रहेगी. इसके साथ ही, राज्य के सभी कार्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है. हालांकि, आवश्यक सेवाओं में लगी चीजों को छूट दी गई है.

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क्या-क्या खुला रहेगा?

- महाराष्ट्र में लोकल और बसें बंद नहीं होंगी
- बैंकों में काम-काज पूर्ववत जारी रहेगा
- ट्रांसपोर्ट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी
- ई-कॉमर्स सेवा और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे
- रेस्टोरेंट से सिर्फ खाना मंगाया जा सकेगा
- मीडियाकर्मियों के लिए इजाजत होगी
- अस्पताल,क्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, मेडिकल इंश्योरेंस ऑफिस, मेडिकल स्टोर, फार्मा कंपनी अन्य मेडिकल हेल्थ सर्विसेज जारी रहेंगी.
- वेटनरी सर्विस, एनिमल केयर शेल्टर और पेट फूड शॉप खुली रहेंगी.
- ग्रॉसरी, सब्जी की दुकान, फल की दुकान, डेयरी, बेकरी और खाने संबंधी अन्य दुकानें खुली रहेंगी.
- कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग सर्विसेज भी जारी रहेंगी.
- अन्य देशों के डिप्लोमैट संबंधी दफ्तर भी खुले रहेंगे.
- स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्री मानसून गतिविधियां भी जारी रहेंगी.
- पेट्रोल पंप, कार्गो सर्विस और आईटी संबंधी सेवा भी जारी रहेगी.
- कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा बढ़ाने को कहा गया है
- निर्माण में जुटे मजदूरों के साइट पर रहने की ही व्यवस्था की जाएं
- रेस्टोरेंट और होटल केवल होम डिलीवरी या टेक अवे कर पाएंगे

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क्या रहेगा बंद

- बिना जरूरत कहीं भी आना-जाना बंद रहेगा
- पूरे राज्य में धारा 144 लागू रहेगी
- बेवजह घर से निकलने पर बैन रहेगा
- सिनेमा हॉल, ड्रामा थियेटर बंद रहेंगे.
- एम्यूसमेंट पार्क, वीडियो गेम पॉर्लर बंद रहेंगे.
- वाटर पार्क भी बंद रहेंगे.
- क्लब, स्वीमिंग पूल, जिम और स्पोर्ट कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे.
- फिल्मों, एड, सीरियल्स की शूटिंग भी बंद रहेगी.
- जरूरी सेवाओं में जो मॉल्स और शापिंग कॉम्पलेक्स शामिल नहीं हैं, उन्हें भी बंद रखने को कहा गया है.

किसके लिए क्या ऐलान?

- निर्माणाधीन कार्यों में लगे मजदूरों को 1500 रुपये दिए जाएंगे. 12 लाख मजदूरों को 1500 रुपये की मदद दी जाएगी.
- परमिट वाले रिक्शाचालकों को 1500-1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी.
- आदिवासी को 2 हजार रुपये दिए जाएंगे.
- जरूरी सेवाओं में क्या-क्या शामिल
- शिव भोजन थाली मुफ्त में देंगे