Pune Rape Case : पुलिस ने पुणे रेप मामले में जारी किया आरोपी का पोस्टर, कहा-अपराध के समय शख्स ने पहना था मास्क

Pune Rape Case : पुलिस के अनुसार, मामले में आरोपी अपराध के दौरान मास्क पहन रखा था. इससे उसके चेहरे को पहचानना काफी मुश्किल हो रहा था. पुलिस ने आरोपी पर एक लाख इनाम घोषित किया है.  

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Mohit Saxena
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maharashtra bus stand

Swargate bus stand Photograph: (social media)

पुणे रेप केस में अभी तक पुलिस आरोपी को नहीं पकड़ पाई है. उस पर एक लाख रुपये के इनाम घोषित किया गया है. इसकी पहचन दत्तात्रेय रामदास गाड़े रूप में हुई है. उम्र 37 वर्ष है. पुलिस ने एक पोस्टर जारी किया है. इसमें बताया गया है कि आरोपी के खिलाफ 2023 की धारा 64, 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. उस पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं. 

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आपको बता दें कि महाराष्ट्र (Maharashtra) के पुणे शहर के व्यस्त स्वर्गेट बस स्टैंड में राज्य परिवहन की खड़ी बस में एक 26 वर्षीय महिला के साथ रेप हुआ था.   घर जाने के लिए बस का इंजतार कर रही महिला के साथ पुणे के स्वारगेट बस डिपो में खड़ी शिवशाही बस में शख्स ने बलात्कार किया. संदिग्ध ने उसे डिपो  खड़ी राज्य परिवहन निगम की शिवशाही बस में जाने को कहा था. इसके बाद भी उसके पीछे-पीछे बस में पहुंच गया. उसके साथ रेप किया. 

पुलिस की ओर जानकारी सामने आई है कि दत्तात्रेय गाडे के खिलाफ पहले से चोरी और चेन स्नैचिंग के केस दर्ज हैं. स्वारगेट पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ जेबकतरी (आईपीसी 379) का मामला दर्ज था. इस मामले में पुणे क्राइम ब्रांच की 13 टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हैं. एक डॉग स्क्वॉड को भी लगाया गया है. 

आरोपी पर 1 लाख का इनाम 

पुणे जोन II डीजीपी स्मार्टाना पाटिल का कहा, आरोपी ने मास्क पहन रखा था. ऐसे में चेहरा पहचान में नहीं आ पा रहा था. बाद में फेस रिकॉग्नाइज किया गया. हमारी टीम जल्द आरोपी को पकड़ लेगी. जो भी आरोपी के बारे में जानकारी देगा, उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा. बस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है.."

NCW ने लिया संज्ञान 

पुलिस ने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने पुणे में खड़ी राज्य परिवहन बस के अंदर 26 वर्षीय महिला के साथ कथित रेप के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है. महाराष्ट्र के अधिकारियों से मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की गई है. एकअधिकारी के अनुसार, NCW की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) के स्वर्गेट डिपो में मंगलवार सुबह हुई घटना को लेकर पुलिस महानिदेशक को खत लिखा.

इस मामले में आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे (37) एक हिस्ट्रीशीटर है. वर्ष 2019 से वह जमानत पर बाहर था.  NCW अध्यक्ष ने DGP को तीन दिन की मोहलत दी है. तीन दिन के अंदर FIR की कॉपी सौंपने को कहा है. एक बयान में आयोग ने इस जघन्य अपराध की निंदा की है. पुलिस अधिकारियों को घटना की निष्पक्ष जांच के निर्देश मिले हैं. 

 

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