Pune Bus Rape Case: हिस्ट्रीशीटर है बस में युवती से दुष्कर्म मामले का आरोपी, दीदी कहकर की थी हैवानियत

Pune Bus Rape case: महाराष्ट्र के पुणे में बस के अंदर महिला के साथ हुई दरिंदगी के मामले में आरोपी युवक के बारे में पुलिस अधिकारी ने डिटेल साझा की है. उन्होंने बताया कि इस घटना में लिप्त युवक एक हिस्ट्रीशीटर है, जो कि जमानत पर बाहर आया था.

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Yashodhan.Sharma
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Pune Bus rape case

Demo pic Photograph: (Social)

Pune Bus Rape Case: महाराष्ट्र के पुणे जिले में बस के अंदर 26 वर्षीय युवती के साथ हुए दुष्कर्म करने वाला आरोपी एक हिस्ट्रीशीटर है. पूरा मामला मंगलवार सुबह का है, जहां एक युवक ने दीदी कहकर पहले पीड़िता से पहचान बनाई फिर उसके साथ दरिंदगी को अंजाम दिया. आरोपी की पहचान दत्तात्रेय रामदास गाडे के रूप में हुई है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वह एक हिस्ट्रीशीटर है, जो 2019 से जमानत पर बाहर था.

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तलाश में पुलिस की आठ टीम 

पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी के अनुसार, उसके खिलाफ पुणे और पास के अहिल्यानगर जिले में चोरी, डकैती और चेन स्नैचिंग के आधा दर्जन मामले दर्ज हैं. गाडे 2019 से एक अपराध में जमानत पर बाहर था. 2024 में गाडे के खिलाफ पुणे में चोरी का मामला दर्ज हुआ था, जिसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया था. फिलहाल, बस में युवती से  दरिंदगी के आरोप में पुलिस की आठ टीमें अब उसकी तलाश में जुट गई हैं.

दीदी कहकर दुष्कर्म

पुलिस के अनुसार, यह वारदात मंगलवार सुबह साढ़े पांच से छह बजे के बीच की है. पीड़िता पुणे में ही काम करती है और घटना वाले दिन वह अपने गांव फलटण जाने के लिए स्वारगेट बस स्टैंड पहुंची थी. युवती फलटण जाने वाली बस स्टैंड पर खड़ी थी, तभी आरोपी ने युवती को दीदी कहकर संबोधित किया और पूछा कि उसे कहां जाना है. युवती ने उसे अपना गंतव्य बताया तो आरोपी युवक ने उसे गुमराह कर कहा कि फलटण की बस दूसरी जगह खड़ी है. वह उसे बस अड्डे के उस सुनसान छोर पर ले गया, जहां शिव शाही एसी बस खड़ी थी.

बस में चढ़ते ही किया दुष्कर्म

इसके बाद पीड़िता बस में चढ़ गई और आरोपी भी पीछे से बस में चढ़ गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. बाद में वह बस से उतरकर भाग निकला. युवती ने अपनी साथ हुई हैवानियत के बारे में अपनी एक सहेली को बताया तो उसने उसे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी. तब युवती ने पुलिस थाने जाकर अपने साथ हुई घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई. फिलहाल, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष विजया राहटकर ने इस घटना के संबंध में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखा है. उन्होंने डीजीपी से एफआइआर की कॉपी के साथ तीन दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट भेजने को कहा है.

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