Palghar Mob Lynching Case: असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर ने सरकार की ओर से खुद दर्ज की शिकायत
पालघर मॉब लिचिंग मामले में कासा पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर आनंद राव शिवाजी ने सरकार की ओर खुद शिकायत दर्ज की है. उन्होंने ये शिकायत IPC धारा 302, 120 (B), 437, 147, 148, 149 के तहत दर्ज की है
नई दिल्ली:
पालघर मॉब लिचिंग मामले में कासा पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर आनंद राव शिवाजी ने सरकार की ओर खुद शिकायत दर्ज की है. उन्होंने ये शिकायत IPC धारा 302, 120 (B), 437, 147, 148, 149 के तहत दर्ज की है. उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा है कि मैं कासा पुलिस स्टेशन में डेढ़ साल से इनचार्ज अफसर के रूप में काम कर रहा हूं. 16 अप्रैल 2020 के दिनपुलिस स्टेशन पर डयूटी करते वक्त मुझे फोन आया कि गड़चिंचले चौकी पाडा यहा पर बड़ी भीड़ जमा है और भीड़ में शामिल लोगों ने सफेद रंग की गाड़ी रास्ते के बगल में पल्ट दी है. भीड़ में शामिल लोग गाड़ी में बैठे तीन लोगों को मार रहे हैं ऐसा फोन आया. तत्काल मैं और मेरे साथ पुलिस सब इंस्पेक्टर सुधीर कटारे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सालुंखे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मेहेर, पुलिस हवालदार मुकने, ड्रायव्हर पोहवा / धोड़ी, ड्रायव्हर पुलिस नायक घुटे और आरसीपी प्लाटून गडचिंचले चौकी पाड़ा पहुंचे.
मैं और मेरे साथ पुलिस कर्मी गढ़चिंचले चौकी पाड़ा यहां रात 11.30 के समय पहुंचे सब इंस्पेक्टर सुधीर कटारे और उनके साथ पुलिस कर्मी सरकारी गाड़ी से उतरकर भीड़ ने पलटी कि हुई इको गाड़ी नंबर MH 02/ DW 6729 के पास गए. इस पलटी हुई गाड़ी से तीन लोगों को बाहर निकाल कर सरकारी गाड़ी MH 48/ C 0117 के अंदर दो लोगों को बिठाने लगे तभी अंदाजन 400 से 500 लोगों की भीड़ जमा हुई और हिंसा करने पर उतारू इस भीड़ ने चिल्लाकर सरकारी गाड़ी के बाहर उतरे सरकारी अफसर और कर्मी यों को घेरा डालकर दबा के रखा. बाद में हमें भी गाड़ी के बाहर खींचकर दबा कर रखा. भीड़ में शामिल लोग हमारी तरफ और सरकारी गाड़ि यों पर पथराव करने लगे. इनमे से मेरे पहचान के 1) जयराम धाकू भावर, उम्र 25 साल, रहनेवाला - दिवशीपैकी गड़गपाडा 2) महेश सीताराम रावते, उम्र 19 साल, रहनेवाला - किन्हवली खोमारपाडा 3) गणेश देवजी राव, उम्र 31 साल, रहनेवाला - दिवशी पैकी वाकी पाड़ा 4) रामदास रूपजी आसारे, उम्र 27 साल, रहनेवाला - गड़चिंचले साठे पाड़ा, 5) सुनील सोमजी रावते, उम्र 25 साल, रहनेवाला गड़चिंचले पाटिल पाड़ा और अन्य 400 से 500 लोग जिसमे युवाओं के साथ वरिष्ठ नागरिक भी शामिल थे.
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इस हिंसा पर उतारू भीड़ ने सरकारी गाड़ी में बैठे दो लोग और गाड़ी के बाहर खड़े एक भी शख्स को छोड़ना नहीं, हमारे कब्जे में दे दो, उन्हें हम देख लेंगे ऐसा भड़काऊ बयान करते हुए भीड़ को भड़काया. जोर शोर से गाली गलौज करते हुए लाठी और पत्थरों से पिटाई की. तीन लोगों को सर पर और शरीर पर गंभीर किस्म की जख्म करते हुए हत्या की. सरकारी गाड़ियों के कांच तोड़ी, पत्रे को नुकसान किया. साथ साथ पुलिस सब इंस्पेक्टर सुधीर कटारे और पुलिस कर्मियों को जख्मी किया. बाद में पुलिस सब इंस्पेक्टर सुधीर कटारे ने इनके नाम 1) सुशील गिरी महाराज, उम्र 35 साल 2) चिकने महाराज कल्पवृक्ष गिरी, उम्र 70 साल 3) नीलेश तेलगड़े, उम्र 30 साल है ऐसी जानकारी दी. यह गुनाह अती दुर्गम इलाके में घटा था. और इस जंगल भरे इलाके में गुनाहगारों ने रास्ते पर बड़े पत्थर और पेड़ रखकर रास्ता बंद करने का प्रयास किया, जिससे उन्हें खोजने में कठिनाई हो. इसके कारण पुलिस स्टेशन आकर यह मामला दर्ज किया है.
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16 अप्रैल 2020 को रात 11.30 के समय गड़चिंचले चौकी पाड़ा यहां पर तीन लोग नाम 1) सुशील गिरी महाराज, उम्र 35 साल 2) चिकने महाराज कल्पवृक्ष गिरी, उम्र 70 साल 3) नीलेश तेलगड़े, उम्र 30 साल यह गाड़ी से जा रहे थे।. उन्हें चोर समझकर 1) जयराम धाकू भावर, उम्र 25 साल, रहनेवाला - दिवशीपैकी गड़गपाडा 2) महेश सीताराम रावते, उम्र 19 साल, रहनेवाला - किन्हवली खोमारपाडा 3) गणेश देवजी राव, उम्र 31 साल, रहनेवाला - दिवशी पैकी वाकी पाड़ा 4) रामदास रूपजी आसारे, उम्र 27 साल, रहनेवाला - गड़चिंचलेे साठे पाड़ा, 5) सुनील सोमजी रावते, उम्र 25 साल, रहनेवाला गड़चिंचले पाटिल पाड़ा और अन्य 400 से 500 लोगों ने आपस में सांठ गांठ करके क्रिमिनल कंस्पियरसी के तहत गैर कानूनी भीड़ जमा करके यात्रियों की इको गाड़ी को पलटी किया और इन यात्रियों को में और मेरे साथी पुलिस कर्मी सरकारी गाड़ी से लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे तभी भीड़ ने अचानक हिंसा पर उतारू हो कर एक दूसरे को भड़का कर गैर कानूनी भीड़ इकट्ठा कर पुलिस गाड़ी में बैठे दो लोग 1) सुशील गिरी महाराज, उम्र 35 साल 2) नीलेश तेलगड़े, उम्र 30 साल और बाहर खड़े 3) चिकने महाराज कल्पवृक्ष गिरी, उम्र 70 साल इन्हें लाठी काठी पत्थर, कुल्हाड़ी जैसे हथियारों से कुचलकर बार किए और सर पर शरीर पर गंभीर किस्म के जख्म करते हुए जिंदा हत्या की। सरकारी गाड़ी यों की तोड़ फोड़ करके उन्हें नुकसान किया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पालघर जिला इनका चार से ज्यादा लोगों को इकठ्ठा होने पर पाबंदी आदेश लागू होने के बावजूद गैरकानूनी भीड़ जुटाकर आदेश का भंग किया.इसलिए उक्त लोगों के खिलाफ IPC धारा 302, 120 (B), 437, 147, 148, 149, के अनुसार सरकार की ओर से शिकायत दर्ज कराई है
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