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पालघर लिंचिंग मामलाः महाराष्ट्र की ठाणे कोर्ट से 89 आरोपियों को मिली जमानत

अब तक, कुल 176 वयस्क और 11 किशोरों को मामले में जमानत दी जा चुकी है और 36 की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, जबकि 36 और की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी.

Updated on: 16 Jan 2021, 09:16 PM

नई दिल्ली :

ठाणे की विशेष अदालत ने शनिवार को अप्रैल 2020 पालघर में दो साधुओं और उनके ड्राइवर के पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में 89 आरोपियों को जमानत दे दी. एक वकील ने यह जानकारी दी. विशेष लोक अभियोजक सतीश मानशिंदे और बचाव पक्ष के वकील, अमृत अधिकारी और अतुल पाटिल की दलीलों को सुनने के बाद, विशेष न्यायाधीश एस बी बहलकर ने 89 अभियुक्तों को 15-15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी.

राज्य सीआईडी ने अब तक, मामले में 251 वयस्कों और 16 किशोरों को दंगा, हत्या और हत्या के प्रयास आदि आरोपों में गिरफ्तार किया है. घटना गत वर्ष 16 अप्रैल की है. अब तक, कुल 176 वयस्क और 11 किशोरों को मामले में जमानत दी जा चुकी है और 36 की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, जबकि 36 और की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. ए.डी. अधिकारी ने दावा किया कि 89 अभियुक्त अपराध के स्थल पर मौजूद थे, लेकिन उनकी साधुओं के साथ हुए दुखद हादसे में कोई भूमिका नहीं थी.

जानिए क्या था पूरा मामला
महाराष्ट्र के पालघर में दो साधु और उनके ड्राइवर की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद इसके मामले में सीआईडी ने 208 नए अभियुक्तों को नामित किया है. इनमें से 50 आरोपियों को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार किए गए 50 आरोपियों को आज दहानू कोर्ट में पेश किया जाएगा. इस मामले में 11 नाबालिग आरोपियों के साथ ही कुल 366 आरोपी हैं. 

366 अभियुक्तों में से 28 वयस्क और 9 किशोर
एक अधिकारी के अनुसार, 366 अभियुक्तों में से अब तक 28 वयस्क और नौ किशोर को डिफॉल्ट जमानत पर रिहा किया गया है, क्योंकि सीआईजी आरोप पत्र (चार्जशीट) में सबूतों की कमी के कारण अपराध में उनकी सटीक भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो सकी. अधिकारियों ने बताया कि मामले में 208 नए अभियुक्तों को नामित किया गया है और इनमें से 50 को गिरफ्तार किया गया है. अधिकारियों ने कहा कि 16 अप्रैल को हुई लींचिंग के मामले में यह कार्रवाई की गई है.