पुणे की चर्चित नयना पाठक पुजारी गैंगरेप-मर्डर केस में कोर्ट ने तीन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि इनके अपराध क्षमा के लायक नही हैं।
पुणे की अदालत ने कहा, 'जिस क्रूरता से दोषियों ने वारदात को अंजाम दिया था वो रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर कैटेगरी में आता है, इसलिए तीनों (योगेश राऊत, महेश ठाकुर और विश्वास कदम) मौत की सजा के हकदार हैं।
सॉफ्टवेयर इंजीनियर नयना पाठक-पुजारी की अक्टूबर 2009 में हत्या और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक फास्ट ट्रैक अदालत ने 8 मई को तीन मुख्य आरोपियों को दोषी करार दिया था।
विशेष सरकारी अभियोजक हर्षद निंबालकर ने कहा कि आरोपी योगेश अशोक राउत, महेश बालासाहेब ठाकुर और विश्वास हिंदूराव कदम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 302,120 बी, 361 के तहत दोषी ठहराया गया।
नयना पाठक पुजारी 7 अक्टूबर 2009 को खराडी के सिनेक्रोन आईटी कंपनी से ड्यूटी खत्म कर घर जा रही थीं। वहां एक चालक के तौर पर काम करने वाले राउत ने लिफ्ट देने की पेशकश की।
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वह कैब को घर की तरफ नहीं ले गया। रास्ते में अपने दो अन्य दोस्तों को लेते हुए कैब को राजगुरुनगर की तरफ ले गया। इन तीनों ने नयना से चलती कार में दुष्कर्म किया।
उन्होंने कार एक सुनसान इलाके में रोकी। नयना का डेबिट कार्ड छीना और उससे पिन नंबर पूछकर 61 हजार रुपये उनके अकाउंट से निकाल लिए। इसके बाद उन्होंने स्कार्फ से नयना को गला घोंटकर मार डाला, पत्थर मारकर उनका चेहरा बिगाड़ दिया और जारेवाड़ी के जंगल में उनका शव फेंक दिया। दो दिन बाद शव बरामद किया गया था।
इस मामले की जांच के दौरान यह भी पता चला था कि राउत ने कुछ महीने पहले ही सब्जी बेचने वाली एक महिला से दुष्कर्म करने के बाद उसकी भी हत्या कर दी थी।
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HIGHLIGHTS
- 2009 नयना पुजारी गैंगरेप और मर्डर केस में पुणे की अदालत ने 3 दोषियों को सुनाई फांसी की सजा
- कोर्ट ने कहा, क्रूरता से दोषियों ने वारदात को अंजाम दिया था वो रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर कैटेगरी में आता है
Source : News Nation Bureau