'फ्लाइंग लैन्टर्न्स' पर 22 जनवरी 2018 तक रोक (फाइल फोटो)
मुंबई पुलिस ने पूरे शहर में 'फ्लाइंग लैन्टर्न्स' की बिक्री, ख़रीदारी या स्टोरेज पर 22 जनवरी 2018 तक रोक लगा दी है।
मुंबई पुलिस के मुताबिक़ 'फ्लाइंग लैन्टर्न्स' पर रोक लगाना ज़रूरी है क्योंकि इससे आग लगने का ख़तरा बना रहता है और जान-माल का भारी नुकसान भी हो सकता है।
ज़ाहिर है पुलिस ने यह क़दम एहतियातन उठाया है क्योंकि नए साल के मौके पर 'फ्लाइंग लैन्टर्न्स' की खूब खरीदारी होती है। और गुरुवार को मुंबई कमला मिल्स परिसर स्थित पब में जिस तरह से आग लगी है उससे प्रशासन आगे काफी संभल कर चलना चाहती है।
बता दें कि मुंबई के लोअर परेल में गुरुवार देर रात भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में 15 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, वहीं कई लोग झुलस गए।
अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, पार्टी के दौरान वहां फायर गेम हो रहा था, जिस वजह से आग लगी।
बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त इमारत में 50 लोग मौजूद थे। मरने वालों में 12 महिलाएं और 3 पुरुष बताए जा रहे हैं। घायलों में अधिकांश होटल लंदन टैक्सी के स्टाफ बताए जा रहे हैं।
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आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। आरोपी विदेश न भाग जाएं इसके लिए पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है।
सभी हवाई अड्डो को भी अलर्ट कर दिया गया है। इस हादसे में हृतेष गांधी, जिगर संघवी, अभिजित मानका सी ग्रेड हॉस्पिटैलिटी एल एल पी के मालिक और अन्य को आरोपी बनाया गया है।
बीएमसी ने एक आदेश जारी कर कहा है कि नए साल के जश्न के दौरान सभी रेस्टोरेंट सुरक्षा नियमों का पालन करें। यह आदेश कमला मिल एरिया में लगी आग के बाद जारी किया गया है।
बीएमसी इलाके में अवैध निर्माण को तोड़ने में जुट गया है।
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Source : News Nation Bureau