रील बनाने के चक्कर में युवक चढ़ा ट्रेन के इंजन पर, लटक रही थीं हाई वोल्टेज तारें, बाल-बाल बची जान
'एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी' नाम से खेली जाएगी IND vs ENG टेस्ट सीरीज, Trophy के साथ दोनों दिग्गजों ने दिया पोज
Israel Iran War: वाशिंगटन से उड़े "डूम्सडे प्लेन", परमाणु हमले को लेकर अमेरिका ने की बड़ी तैयारी
Air India Flight Crash: एयर इंडिया हादसे में इंजन फेल होने का दावा गलत! सीईओ ने बताई वजह
Israel-Iran टकराव के बीच सीक्रेट टॉक्स, आखिर क्या हो रही बातचीत?
बॉलीवुड की पहली ब्लैक बेल्ट हैं पटना ही ये हसीना, अदाओं से करती हैं फैंस का कत्ल, कहां गायब हैं अक्षय की ये हीरोइन?
'केसरी चैप्टर-2' में बंगाली नायकों का नाम बदलना गलत : कुणाल घोष
'मध्य प्रदेश महिला लीग' राज्य के इतिहास के लिए स्वर्णिम क्षण : ज्योतिरादित्य सिंधिया
राजा रघुवंशी हत्याकांड : राजा के भाई ने सोनम के नार्को टेस्ट की मांग की

मेडिकल में मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा महाराष्ट्र सरकार से जवाब

दरअसल पीजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश में 16 फीसदी मराठा आरक्षण लागू करने के लिए अध्यादेश राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ निकाला था

दरअसल पीजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश में 16 फीसदी मराठा आरक्षण लागू करने के लिए अध्यादेश राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ निकाला था

author-image
Aditi Sharma
एडिट
New Update
मेडिकल में मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा महाराष्ट्र सरकार से जवाब

महाराष्ट्र के पीजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश में 16 फीसदी मराठा आरक्षण लागू करने के राज्य सरकार के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. इस पर कोर्ट ने राज्य की फडणवीस सरकार को नोटिस भेज जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा, याचिकाकर्ता ने जो याचिका दाखिल की है उसका निपटारा करना होगा. बता दें, डेंटल कॉलेजों में प्रवेश में 16 फीसदी मराठा आरक्षण लागू करने के अध्यादेश को 20 मई को लागू किया गया था.  

Advertisment

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र : बसपा प्रदेश प्रभारी की बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं ने महासचिव के साथ की हाथापाई

दरअसल पीजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश में 16 फीसदी मराठा आरक्षण लागू करने के लिए अध्यादेश राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ निकाला था. इस अध्यादेश को इससे पहले नागपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी लेकिन तकनीकि कारणों की वजह से हाईकोर्ट में ये याचिका खारिज हो गई जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई.

यह भी  पढ़ें:  मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने कैबिनेट में किया फेरबदल, पूर्व कांग्रेसी नेता को मिला यह मंत्रालय

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 जून को हुई सुनवाई में कहा था कि मराठा छात्रों के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश में आरक्षण मामले में कोई बदलाव नहीं होगा. कोर्ट ने कहा था कि 30 मई को उसने जो फैसला दिया था उसमे कोई बदलाव नहीं होगा. वहीं 30 मई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण अगले सत्र से लागू किया जाएगा.

Supreme Court Maratha Reservation reservation on medical college admission medical-college Maratha
      
Advertisment