मुर्गियों ने अंडा देना बंद किया तो पोल्ट्री फार्म का मालिक पहुंचा पुलिस स्टेशन
महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक पोल्ट्री फर्म के मालिक ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है. उसने कहा है कि एक कंपनी की तरफ से मुहैया कराए गए भोजन के सेवन के बाद फर्म की मुर्गियों ने अंडा देना बंद कर दिया है.
पुणे:
महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक पोल्ट्री फर्म के मालिक ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है. उसने कहा है कि एक कंपनी की तरफ से मुहैया कराए गए भोजन के सेवन के बाद फर्म की मुर्गियों ने अंडा देना बंद कर दिया है. एक अधिकारी ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी. पुणे जिले के लोनी कालभोर थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेन्द्र मोकशी ने कहा, 'शिकायतकर्ता मुर्गीपालन फर्म का मालिक है. वह और उसके इलाके के कम से कम चार और फर्म मालिकों को इसी तरह का समस्या आई, जिसके बाद उसने हमारे पास यह शिकायत दर्ज कराई.'
अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है क्योंकि संबंधित उत्पादनकर्ता ने 3 से 4 मुर्गीपालन फर्म के मालिकों को मुआवाजा देने पर सहमति जताई है, जिन्हें इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा.
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पुलिस के अनुसार शिकायकर्ता ने पड़ोस के जिले अहमदनगर स्थित एक कंपनी से मुर्गियों का दाना खरीदा था. मोकशी ने बताया, 'उसने शिकायत में कहा है कि इस दाने के सेवन के बाद, उसके फर्म की मुर्गियों ने अंडा देना बंद कर दिया.' उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मुद्दे को लेकर अहमदनगर के प्रखंड स्तर के पशुपालन अधिकारी से विचार-विमर्श किया.
बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज्य में कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए संक्रमण को रोकने के लिए प्रतिबंधों को और कड़ा किया जा रहा है. नई गाइडलाइंस के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने मौजूदा प्रतिबंध दिशा निर्देशों में और बदलाव किए हैं. नए आदेश के अनुसार किराने की दुकान, डेयरी और मछली बाजार सुबह 7 से 11 बजे तक खुले रहेंगे. नए प्रतिबंध 20 अप्रैल रात 8 बजे से लागू होंगे और 1 मई 7 बजे तक लागू रहेंगे.
प्रदेश में सभी किराना, सब्जी की दुकानें, फलों की दुकानें, डेयरी, बेकरी, सभी खाद्य दुकानें (चिकन, मांस, मुर्गी पालन, मछली सहित), कृषि उत्पादों से संबंधित दुकानें, पालतू पशु खाद्य दुकानें, आने वाले मानसून से संबंधित दुकानें भी रोजाना सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक खुली रहेगी. सरकार की ओर से नए आदेश जारी किए हैं.हालांकि, इन दुकानों की तरफ से सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक डोम डिलीवरी की जा सकता हैं. स्थानीय प्रशासन उनकी परिस्थितियों के आधार पर निर्णय करेगा.
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