महाराष्ट्र पुलिस ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रावसाहेब दानवे के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। दानवे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 171-बी और महाराष्ट्र नगर निगम, नगर पंचायत तथा औद्योगिक टाउनशिप अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत पैठान पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त जे.एस.सहारिया के कार्यालय के निर्देश पर औरंगाबाद समाहर्ता कार्यालय से निर्देश आने के बाद पुलिस ने बुधवार रात दानवे के खिलाफ कार्रवाई शुरू की।
दानवे को राज्य में हो रहे निकाय चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का कथित तौर पर उल्लंघन करने तथा मतदाताओं को लुभाने का आरोपी बनाया गया है। उन्होंने 17 दिसंबर को पैठान में मतदाताओं से कहा था कि 'अगर देवी लक्ष्मी अगले दिन होने वाले चुनाव से पहले उनके पास आएं, तो वे उन्हें स्वीकार करें।'
देवी लक्ष्मी धन का प्रतीक भी हैं।
सोशल मीडिया पर दानवे के बयान का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने औरंगाबाद, नांदेड़, भायंदर तथा गढ़चिरोली जिलों में 18 दिसम्बर को हुए नगर निकाय चुनाव के मौके पर दानवे के बयान को लेकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
बाद में, राज्य निर्वाचन आयोग ने दानवे से जवाब की मांग की। उन्होंने संदर्भ से काटकर बयान देने का दावा किया, लेकिन आयोग इससे संतुष्ट नहीं हुआ।
पहले वीडियो में दानवे ने कहा, 'आज 17 दिसंबर है और कल 18 दिसंबर है, यानी मतदान का दिन। चुनाव का अवसर बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपको अचानक (देवी) लक्ष्मी के दर्शन होते हैं। अगर ऐसी लक्ष्मी आपके द्वार आएं, तो उनका स्वागत करें।'
राज्य निर्वाचन आयोग के नोटिस के जवाब में उन्होंने कहा कि चुनाव का अवसर बेहद महत्वपूर्ण होता है और अचानक रात में देवी लक्ष्मी की कृपा हो और अगर देवी लक्ष्मी मतदाताओं के पास आएं, तो यह सुनिश्चित होना चाहिए कि वह खाली हाथ न लौटें।
Source : IANS