महाराष्ट्र सरकार ने दोनों डोज वैक्सीन लेने वालों को दिया ये छूट

महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा कि है ऐसे व्यक्ति जिन्होंने दोनों कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है उन्हें घरेलू और अंतराष्ट्रीय हवाई यात्रा करने पर या फिर राज्य में प्रवेश करने पर भी RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की जरुरत नहीं पड़ेगी.

महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा कि है ऐसे व्यक्ति जिन्होंने दोनों कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है उन्हें घरेलू और अंतराष्ट्रीय हवाई यात्रा करने पर या फिर राज्य में प्रवेश करने पर भी RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की जरुरत नहीं पड़ेगी.

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Avinash Prabhakar
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प्रतीकात्मक ( Photo Credit : News Nation)

महाराष्‍ट्र सरकार (Maharashtra CM Uddhav Thackrey) ने राज्य में यात्रा करने वालों के लिए राहत भरी खबर की घोषणा की है. महाराष्ट्र सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर घोषणा की है क़ी  जिन व्यक्तियों को COVID वैक्सीन की दोनों खुराक का टीका लगाया गया है और उनके पास अंतिम टीकाकरण का प्रमाण पत्र हैं, उन्हें राज्य में प्रवेश करने पर RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखने की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी. बता दें कि इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने यह भी घोषणा की है कि ऐसे व्यक्तियों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रा में भी ये छूट दी जाएगी.

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महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा कि है ऐसे व्यक्ति जिन्होंने दोनों कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है उन्हें घरेलू और अंतराष्ट्रीय हवाई यात्रा करने पर या फिर राज्य में प्रवेश करने पर भी RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की जरुरत नहीं पड़ेगी. अब हवाई मार्ग से महाराष्ट्र की यात्रा करने वाले लोग जिन्‍होंने कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक ली हैं, तो आपको हवाई अड्डे पर आरटी-पीसीआर परीक्षण की निगेटिव रिपोर्ट दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी.

इससे पहले बुधवार को ये जानकारी देते हुए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि ऐसे यात्रियों को हालांकि दोनों खुराक के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र ले जाना होगा. टोपे ने कहा, "जो यात्री कोविड-19 वैक्सीन की दो खुराक ले चुके हैं, वे आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव दिखाए बिना महाराष्ट्र के किसी भी हवाईअड्डे पर उतर सकते हैं. हालांकि, उनके पास यह प्रमाण पत्र होना चाहिए कि उन्होंने दोनों खुराक ले ली हैं."

अब तक, किसी को भी महाराष्ट्र में प्रवेश करने के लिए एक आरटी-पीसीआर टेस्‍ट की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य थी. यह टेस्ट यात्रा से 48 घंटे पहले लिया जाना था. मंगलवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने महाराष्ट्र सरकार को लिखा कि मुंबई की यात्रा करने वाले पूरी तरह से टीकाकरण वाले यात्रियों के लिए नकारात्मक आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट दिखाने के अनिवार्य नियम में ढील दी जानी चाहिए.  देश में दूसरी लहर के दौरान बढ़ते कोविड​​​​-19 मामलों के बीच, महाराष्ट्र सरकार ने मई में घरेलू यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया था और उन्हें अपनी यात्रा से 48 घंटे पहले किए गए नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट ले जाने के लिए कहा था.

HIGHLIGHTS

  • आरटी-पीसीआर टेस्‍ट की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य थी
  • RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखने की अब आवश्यकता नहीं
  • टीकाकरण प्रमाण पत्र ले जाना होगा

Source : News Nation Bureau

Maharashtra CM Uddhav Thackrey कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज महाराष्‍ट्र सरकार Flight to Maharashtra COVID COVID RESTRICTIONS IN Maharashtra
      
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