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महाराष्ट्र कैबिनेट ने दी शक्ति कानून को मंजूरी, उम्रकैद या मृत्युदंड का प्रावधान

महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने और दोषी को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए शक्ति कानून को कैबिनेट में मंजूरी मिली. 

Updated on: 09 Dec 2020, 08:19 PM

मुंबई:

महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने और दोषी को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए शक्ति कानून को कैबिनेट में मंजूरी मिली. इस कानून में सजा के तौर पर उम्रकैद नहीं तो मृत्युदंड का प्रावधान है. 15 दिन के अंदर चार्जशीट तैयार और कड़ी जांच हो. 30 दिन के अंदर कोर्ट में ट्रायल हो. शक्ती कानून महाराष्ट्र कैबिनेट में मंजूर कर ली गई है. 

विधानसभा ने यदि मंजूर किया तो केंद्र सरकार के पास जाएगा. यदि पहला अत्याचार होता है या ऐसा हादसा होता है तो दोषी पर इस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि इस कानून पर सभी के साथ चर्चा की जाएगी. यह प्रस्ताव केंद्र के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा. सोशल मीडिया के जरिए भी महिलाओं को परेशान किया जाता है. उस पर भी रोक लगेगी.

महिला बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि संविधान को मद्देनजर रखते हुए यह कानून काफी अच्छा है. यह सुधारना के लिए केंद्र और राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. इस कानून के जरिए महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगेगी. दोषी को खुलेआम नहीं छोड़ा जायेगा.