Maharashtra: ऐतिहासिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने वालों की खैर नहीं! कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला

Maharashtra Cabinate: महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है. अब से प्रदेश में अगर कोई भी ऐतिहासिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा तो उसकी खैर नहीं होगी.

Maharashtra Cabinate: महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है. अब से प्रदेश में अगर कोई भी ऐतिहासिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा तो उसकी खैर नहीं होगी.

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Yashodhan.Sharma
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Maharashtra Cabinet Meeting: महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है. अब से प्रदेश में अगर कोई भी ऐतिहासिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा तो उसकी खैर नहीं होगी. प्रशासन ने ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेते हुए दो साल की जेल का प्रवाधान रखा है. 

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बता दें कि शुक्रवार को हुई इस मीटिंग का फोकस आगामी विधानसभा चुनाव रहे. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें महाराष्ट्र में ऐतिहासिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने पर दो साल की जेल की सजा देने का फैसला भी शामिल है.

कैबिनेट ने महाराष्ट्र में पुरानी और ऐतिहासिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने के बारे में कानून बनाने का प्रस्ताव पारित किया है. नए प्रस्तावित कानून के अनुसार, पुरानी और ऐतिहासिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को 2 साल की कैद और 1 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा.

कैबिनेट में हुए ये निर्णय

  • राज्य में गैर-कृषि कर पूरी तरह माफ
  • राज्य में खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि में वृद्धि
  • राज्य में 104 और आईटीआई संस्थानों का नामांकन
  • संत भगवान बाबा गन्ना श्रमिक दुर्घटना बीमा योजना लागू करेंगे
  • लघु जलविद्युत परियोजना के लिए निर्माण उपयोग हस्तांतरण नीति
  • कोंकण पुणे डिवीजन के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की दो कंपनियां
  • दौंड में बहुउद्देश्यीय ऑडिटोरियम थिएटर के लिए सरकारी भूमि
  • त्र्यंबकेश्वर तालुका में किकवी परियोजना के काम में तेजी लाना
  • तेम्भू उपसा सिंचाई योजना का नाम अनिल भाऊ बाबर के नाम पर रखा गया
  • महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में बेहतर सेवाओं के तहत सुनिश्चित प्रगति योजना
  • पूर्णा नदी पर दस श्रृंखला बांधों के काम में तेजी लाना और सिलोद में भूमि की सिंचाई
  • प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाने पर अब दो साल की सजा और एक लाख जुर्माना
  • राजस्व न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे

राज्य सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में गैर-कृषि करों को पूरी तरह माफ किया जाए. इसके साथ ही प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाने पर दो साल की सजा और एक लाख के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है. इसके अलावा इस बैठक में संत भगवान बाबा ओस्टोड श्रमिक दुर्घटना बीमा योजना, जैन समुदाय के लिए अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम, बारी, तेली, हिंदू खटीक, लोनारी समुदायों के लिए आर्थिक विकास निगम शामिल हैं.

 

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