केंद्र ने सोना युक्त कीमती मिश्र धातुओं के आयात पर लगाया प्रतिबंध
पीएम मोदी का बिहार से ओडिशा तक यह है पूरा शेड्यूल
करिश्मा के बाद अब इस एक्ट्रेस के एक्स पति का हुआ निधन, जानिए कब और कहां होगा अंतिम संस्कार?
बेटे से हर दिन कुछ नया सीखते हैं बिग बी, बोले- ' अभिषेक का साथ सबसे बड़ा आशीर्वाद'
सकारात्मक एशियाई संकेतों के बीच हरे निशान में खुला भारतीय शेयर बाजार
अब छुट्टियां कम करने पर डोनाल्ड ट्रंप का जोर, बोले 'नॉन-हॉलिडे से हमारे देश को हो रहा अरबों का नुकसान'
भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल, सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब ​जीत रचा था इतिहास
योगिनी एकादशी पर 19 साल बाद बन रहा है गजब का संयोग!
ब्लड शुगर कंट्रोल से लेकर मांसपेशियों की मजबूती तक, नौकासन है असरदार

खरीद फरोख्त से बचने और लोकतंत्र के संचालन के लिये फ्लोर टेस्ट जरूरी- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 19 पेज के अपने अंतरिम आदेश के ऑपरेटिव पार्ट में यह साफ किया है कि आखिर इस मामले में कोर्ट के दखल की जरूरत क्यों है

सुप्रीम कोर्ट ने 19 पेज के अपने अंतरिम आदेश के ऑपरेटिव पार्ट में यह साफ किया है कि आखिर इस मामले में कोर्ट के दखल की जरूरत क्यों है

author-image
Aditi Sharma
एडिट
New Update
खरीद फरोख्त से बचने और लोकतंत्र के संचालन के लिये फ्लोर टेस्ट जरूरी- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट( Photo Credit : फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट ने 19 पेज के अपने अंतरिम आदेश के ऑपरेटिव पार्ट में यह साफ किया है कि आखिर इस मामले में कोर्ट के दखल की जरूरत क्यों है, साथ ही कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट की पूरी प्रक्रिया क्या रहे, यह भी साफ किया है.

Advertisment

सुप्रीम कोर्ट के दखल की ज़रूरत क्यों ?

कोर्ट ने आदेश में कहा है कि विधानसभा चुनाव परिणाम को आए 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन अभी तक निर्वाचित विधायकों को शपथ नहीं दिलाई गई है ऐसे में इस तरह के हालातों के मद्देनजर , खरीद फरोख्त जैसी किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि से बचने के लिए और लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए स्थाई सरकार की ज़रूरत है. इस लिहाज से फ़्लोर टेस्ट कराना जरूरी है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि मौजूदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास बहुमत का आंकड़ा है या नहीं।कोर्ट ने कहा कि चूंकि विधायकों ने भी शपथ नहीं ली है ,स्पीकर की नियुक्ति अभी होना बाकी है इसलिए हम महाराष्ट्र के गवर्नर से आग्रह करते हैं कि वह 27 नवंबर को फ़्लोर टेस्ट की प्रकिया सुनिश्चित करें .

यह भी पढ़ें: हम बहुमत साबित करेंगे, पूरी दुनिया देखेगी, बीजेपी महासचिव राम माधव का बड़ा दावा

फ्लोर टेस्ट की प्रकिया क्या रहेगी ?

सुप्रीम कोर्ट ने आगे फ़्लोर टेस्ट की पूरी प्रक्रिया के बारे में कहा है-

*सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाए
* इसके बाद 27 नवंबर को सभी निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाए. शपथ दिलाए जाने की पूरी प्रक्रिया शाम 5:00 बजे तक खत्म की जाए.
*इसके तुरंत बाद फ़्लोर टेस्ट शुरू किया जाए और यह पूरी प्रक्रिया प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में हो.

*फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया पारदर्शी हो.
* कोई गुप्त मतदान ना हो और उसके सजीव प्रसारण की व्यवस्था भी की जाए

यह भी पढ़ें: बीजेपी के कालिदास कोलम्बकर हो सकते हैं प्रोटेम स्पीकर: सूत्र

12 हफ़्ते बाद आगे सुनवाई होगी

कोर्ट ने इस मामले में गवर्नर के फैसले की न्यायिक समीक्षा से जुड़े बड़े मसले को लेकर सभी प्रतिवादियों केंद्र, महाराष्ट्र सरकार, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस से 8 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. इसके बाद दूसरे पक्ष 4 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल कर सकते है. 12 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी

maharashtra Supreme Court maharashtra policts Floor Test horse treding
      
Advertisment