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COVID-19: महाराष्ट्र सरकार ने शर्तों के साथ खोला ब्यूटी पार्लर और जिम

सिनेमा थिएटर और ड्रामा हॉल भी 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करेंगे. कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक ले चुके व्यक्तियों के लिए ही सार्वजनिक परिवहन की अनुमति होगी.

Updated on: 09 Jan 2022, 06:45 PM

मुंबई:

महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को कोरोना नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. राज्य में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं. लेकिन सरकार ने अब ब्यूटी पार्लर और जिम को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी है. इतना ही नहीं, इन सेवाओं का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनका पूर्ण टीकाकरण हो चुका है. एक दिन पहले शनिवार को ही सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि स्वीमिंग पूल, जिम, स्पा, वेलनेस सेंटर, ब्यूटी सैलून बंद रहेंगे.

सरकार ने कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच पाबंदियों को शनिवार को और कड़ा करते हुए सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के समूहों की सार्वजनिक रूप से आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो 10 जनवरी की मध्यरात्रि से प्रभावी होगी. एक सरकारी परिपत्र में कहा गया है कि इसके अलावा, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सार्वजनिक रूप से किसी भी आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी.

शादी एवं सामाजिक समारोहों के लिए नियम

शनिवार को जारी परिपत्र में कहा गया है कि विवाह और सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक समारोहों में उपस्थित लोगों की सीमा 50 होगी. अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते. हेयर कटिंग सैलून 50 फीसदी क्षमता पर काम करेंगे. पहले से निर्धारित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं को छोड़कर, खेल आयोजनों को स्थगित कर दिया जाएगा. हालांकि इस तरह के आयोजन दर्शकों के बिना और खिलाड़ियों एवं अधिकारियों के लिए बायो-बबल के साथ होंगे. परिपत्र में कहा गया है कि टूर्नामेंट या आयोजन के हर तीसरे दिन खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन जांच अनिवार्य होगा.

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शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट

परिपत्र के अनुसार जनता के लिए मनोरंजन पार्क, चिड़ियाघर, संग्रहालय, किले और अन्य टिकट वाले स्थान बंद रहेंगे. शॉपिंग मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स 50 प्रतिशत क्षमता पर काम कर सकते हैं और आगंतुकों की वर्तमान संख्या की जानकारी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जानी चाहिए. कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक ले चुके लोगों को ही मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करने की अनुमति होगी और ये प्रतिष्ठान रात 10 बजे के बाद बंद हो जाएंगे. रेस्टोरेंट और भोजनालय भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे और आगंतुकों की वर्तमान संख्या नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी. वे भी रात 10 बजे तक ही खुले रह सकते हैं.

सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल के लिए शर्त

इसमें कहा गया है कि सिनेमा थिएटर और ड्रामा हॉल भी 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करेंगे. कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक ले चुके व्यक्तियों के लिए ही सार्वजनिक परिवहन की अनुमति होगी. प्रतियोगी परीक्षाएं, जहां हॉल टिकट जारी किए गए हैं, केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएंगी. परिपत्र में कहा गया है कि भविष्य की सभी परीक्षाएं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से अनुमति मिलने के बाद ही आयोजित की जाएंगी.