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महाराष्ट्र के एक मंत्री को कोर्ट ने 2 महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई

महाराष्ट्र के शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू ( Maharashtra's Minister of State for Education Bacchu Kadu ) को 2014 के विधानसभा चुनाव ( 2014 assembly elections ) में झूठा हलफनामा पेश करने के एवज में कोर्ट ने 2 महीने के कारावास के साथ 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

Updated on: 11 Feb 2022, 05:40 PM

नई दिल्ली:

महाराष्ट्र के शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू ( Maharashtra's Minister of State for Education Bacchu Kadu ) को 2014 के विधानसभा चुनाव ( 2014 assembly elections ) में झूठा हलफनामा पेश करने के एवज में कोर्ट ने 2 महीने के कारावास के साथ 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. बच्चू ने अपने हलफनामा में 2014 में मुंबई स्थिति एक फ्लैट की जानकारी नहीं दी थी. आपको बता दें कि अमरावती से बीजेपी ( BJP ) के नगरसेवक ने राज्यमंत्री के खिलाफ झूठा हलफनामा पेश करने का मामला दर्ज कराया था.

राज्य मंत्री बच्चू कडू को दो माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. यह फैसला चंदुर बाज़ार फर्स्ट क्लास कोर्ट ने दिया है. यह बच्चू कडू के लिए एक बड़े झटके के रूप में आया है. 2014 के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग को हलफनामा सौंपते हुए बच्चू कडू ने मुंबई में अपने फ्लैट का ब्योरा छुपाया था. इस मामले में भाजपा पार्षद गोपाल तिरमारे कोर्ट पहुंचे थे. आज मामले का फैसला हो गया है और बच्चू कडू को सजा सुनाई गई है. याचिकाकर्ता तिरामारे ने मांग की है कि अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा (विधानसभा) की सदस्यता रद्द कर दी जाए. इस बीच साफ किया गया है कि अब इस मामले में बच्चू कडू हाईकोर्ट जाएंगे.

बच्चू कडू ने कहा कि जब वह 2014 में विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने मुंबई के इस घर से कर्ज लिया था. उन्होंने हलफनामे में उस मकान का जिक्र करने की बजाय उधार ली गई रकम का जिक्र किया. यह कोई गंभीर मामला नहीं था. हालांकि इस मामले में कोर्ट ने आज गलत फैसला दिया है. हम उस फैसले का स्वागत करते हैं.