मुंबई: तबलीगी जमात से लौटे 150 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई FIR
मुंबई में तबलीगी जमात से लौटे 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. यह एफआईआर मुंबई के आजाद मैदान पुलिस थाने में दर्ज की गई है.
नई दिल्ली:
मुंबई में तबलीगी जमात से लौटे 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. यह एफआईआर मुंबई के आजाद मैदान पुलिस थाने में दर्ज की गई है. जानकारी के मुताबिक इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने मरकज से लौटने के बाद भी खुद की पहचान छिपाने की कोशिश की थी. इसके बाद BMC की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है. FIR IPC धारा 269 के अलावा 271 और 188 के तहत दर्ज़ की गई
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Mumbai: FIR registered against 150 people of Tablighi Jamaat, at Azad Maidan police station for violating quarantine orders (IPC Sec 271) & violating govt official preventive order (IPC Sec 188). FIR also registered under IPC Sec 269, besides the earlier two sections of 271 & 188
— ANI (@ANI) April 7, 2020
वहीं दूसरी तरफ नरेला में भी एक जमाती पर केस दर्ज किया गया है. दरअसल कोरोना (Corona Virus (Covid 19)) का इलाज करा रहे जमातियों की बदसलूकी के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं. ऐसा ही एक मामला मंगलवार को नरेला से सामने आया जहां एक जमाती ने क्वारंटाइन सेंटर के बेड पर ही शौच कर दिया. इस घटना के बाद जमाती के खिलाफ एफआईआऱ दर्ज कर दी गई है.
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बता दें, देशभर में तबलीगी जमात के लोगों को ढूंढने के लिए तलाश अभियान जारी है. इससे पहले बताया गया था कि सोमवार-मंगलवार (6-7 मार्च 2020) की मध्य रात्रि से उत्तराखंड पुलिस (Uttarakhand Police) 'तबलीगी-तंत्र' को तहस-नहस करने पर उतर आयेगी. राज्य पुलिस में इलाके में छिपे तबलीगियों को दो टूक ऐलान करके आगाह कर दिया है कि वे या तो खुद ही खुद को पुलिस अथवा स्वास्थ्य विभाग की टीमों के हवाले कर दें. वरना आज आधी रात के बाद पुलिस उनके खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाने को आजाद होगी. सख्त कानूनी कदम भी किसी हल्की कानूनी धाराओं में नहीं. सीधे-सीधे पहले हत्या की कोशिश (आईपीसी की धारा-307) उसके बाद अगले कदम के तहत सीधे-सीधे हत्या (आईपीसी की धारा-302) यानी कत्ल का मुकदमा तबलीगियों (Tablighi) पर दर्ज कर दिया जाएगा.
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