New Update
/newsnation/media/post_attachments/images/2017/08/05/37-BombayHighCourt.jpg)
बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण को रद्द कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने 2004 में प्रमोशन (पदोन्नति) में आरक्षण लागू किया था।
Advertisment
इसके तहत अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), भटक्या विमुक्ति (बंजारा) और पिछड़े वर्गों को प्रमोशन में आरक्षण मिल रहा था।
जस्टिस अनूप मोहता और जस्टिस एए सैयद की पीठ ने अपने आदेश में मई 2004 से की गई पदोन्नतियों में 'आवश्यक परिवर्तन' करने के लिए 12 सप्ताह का समय सरकार को दिया है।
हालांकि सरकारी वकील के अनुरोध पर दो जजों की पीठ ने अपने आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तीन महीने का वक्त दिया है।
और पढ़ें: बाजार से चीनी राखियां गायब, सीमा पर विवाद की वजह से लोगों ने किया बायकॉट
Source : News Nation Bureau