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'ये प्रेम है.. वासना नहीं' बॉम्बे HC ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को दी जमानत

पीड़िता के पिता ने आरोपी नितिन ढाबेराव के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी 13 साल की बेटी 23 अगस्त, 2020 को किताबें लाने के बहाने घर से बाहर निकली थी, लेकिन वह वापस नहीं आई...

Updated on: 13 Jan 2024, 06:22 PM

नई दिल्ली :

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार एक युवक को जमानत दे दी है. इस केस की सुनवाई कर रही जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के ने इसे वासना नहीं.. बल्कि प्रेम करार दिया है. उनका कहना है कि, दोनों के बीच ये रिश्ता प्रेम पर आधारित, न की वासना पर. बता दें कि, नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के इस मामले में लड़की की उम्र महज 13 साल है, जबकि आरोपी की पहचान 26 साल के नितिन ढाबेराव के तौर पर हुई है. 

कोर्ट ने मामले में नाबालिग के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि, लड़की का कहना है कि, वह स्वेच्छा से अपने घर से बाहर निकली थी. ऐसे में कोर्ट का मानना है कि, यौन संबंध की ये कथित घटना दोनों के बीच वासना नहीं, बल्कि आकर्षण के चलते हुई है. 

पिता ने दर्ज कराई गुमशुदगी की शिकायत...

गौरतलब है कि, पीड़िता के पिता ने आरोपी नितिन ढाबेराव के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी 13 साल की बेटी 23 अगस्त, 2020 को किताबें लाने के बहाने घर से बाहर निकली थी, लेकिन वह वापस नहीं आई, ऐसे में पिता ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसे ढूंढ लिया गया.

आरोपी ने किया था शादी का वादा...

हालांकि बाद में नाबालिग लड़की ने पुलिस को बताया कि, आरोपी और उसके बीच प्रेम संबंध थे. उसने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उससे शादी करने का भी वादा किया था. फिर वह अपने घर से गहने और नकदी लेकर आरोपी ढाबेराव के साथ चली गई और वे राज्य के बाहर विभिन्न स्थानों पर रहे.

बता दें कि मामले में आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 376, 376(2)(एन), 376(3) के साथ-साथ धारा 34 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4,6 और 17 के तहत मामला दर्ज किया गया था.