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आर्यन खान जेल से बाहर आकर अब नहीं कर सकेंगे ये 10 काम...अदालत ने रखी ये शर्तें

बहुचर्चित मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है. हाईकोर्ट ने आर्यन खान के अलावा ड्रग्स केस में शामिल अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी है

Updated on: 28 Oct 2021, 07:03 PM

New Delhi:

बहुचर्चित मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है. हाईकोर्ट ने आर्यन खान के अलावा ड्रग्स केस में शामिल अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी है. इन लोगों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा एक क्रूज शिप पर चल रही रेव पार्टी के दौरान के बाद गिरफ्तार किया गया था. वहीं, जमानत के साथ ही हाईकोर्ट ने आर्यन खान के लिए कुछ खास शर्तें भी रख दी हैं, जेल से बाहर आने के बाद जिसका उनको अनुपालन करना होगा. अगर आर्यन खान कोर्ट की इन शर्तों को नहीं मानते तो उनकी जमानत भी कैंसिल हो सकती है. आपको बता दें कि न्यायमूर्ति एन. डब्ल्यू. सांब्रे ने तीनों को जमानत दी. अदालत इस मामले में विस्तृत आदेश बाद में पारित करेगी.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रखीं ये शर्तें— 

  1. आर्यन खान जेल से बाहर आने के बाद ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते, जिसके चलते उनको गिरफ्तार किया गया था या फिर जो एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आती हों.
  2. आर्यन खान बाहर आने के बाद ऐसे किसी व्यक्ति या साथी से कोई संपर्क नहीं साध सकते, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्रूज ड्रग्स केस में शामिल हैं.
  3. आर्यन खान खुद या किसी भी माध्यम से ड्रग्स केस में शामिल लोगों या गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते और न ही सबूतों से कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं. 
  4. आर्यन खान इस दौरान कहीं विदेश नहीं जा सकेंगे, जिसके लिए उनको स्पेशल कोर्ट के सामने अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा.
  5. आर्यन खान को मीडिया के सामने किसी तरह का कोई स्टेमेंट देने का अधिकार नहीं होगा.
  6. आर्यन खान को देश छोड़ने से पहले स्पेशल कोर्ट या एनपीडीएस से अनमुति लेनी होगी.
  7. अगर आर्यन ग्रेटर मुंबई से भी बाहर जाना चाहते हैं तो इस संबंध में जांच अधिकारी को बताना जरूरी होगा.
  8. आर्यन को हर शुक्रवार को एनसीबी मुंबई आॅफिस में 11 से 2 बजे के बीच आकर हाजिरी लगानी होगी.
  9. आर्यन को कोर्ट की प्रत्येक सुनवाई के दौरान हाजिर होना होगा या जब तक न आने का कोई बड़ा कारण न हो.
  10. जांच के दौरान आर्यन को जब भी बुलाया जाएगा उनको तभी एनसीबी कार्यलय में उपस्थित होना होगा.