7 जून से मुंबई अनलॉक, BMC ने जारी की गाइडलाइन, जानिए क्या सब खुलेगा
महाराष्ट्र में धीरे-धीरे कोरोना संक्रमण का फैलाव कम होते जा रहा है. महाराष्ट्र सरकार ने बहुत हद तक कोरोना के संक्रमण पर ब्रेक लगा दी है. इसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने 'ब्रेकिंग द चेन' का निर्देश जारी किया है.
मुंबई :
महाराष्ट्र में धीरे-धीरे कोरोना संक्रमण का फैलाव कम होते जा रहा है. महाराष्ट्र सरकार ने बहुत हद तक कोरोना के संक्रमण पर ब्रेक लगा दी है. इसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने 'ब्रेकिंग द चेन' का निर्देश जारी किया है. ब्रेकिंग द चेन निर्देश के अंतर्गत राज्य के जिलों को वीकली पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पांच स्तर पर बांटा जाएगा और अनलॉकिंग प्रॉसेस की शुरुआत की जाएगी. बता दें कि इस श्रेणी में मुंबई को तीसरी स्थान पर रखा गया है. मुंबई में सोमवार 7 जून से अनलॉक की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी जिसके लिए बीएमसी ने गाइडलाइन्स जारी की हैं.
अनलॉक के नए नियम मुंबई में सोमवार से लागू किए जाएंगे. सभी दुकानें (एसेंशियल, नॉन एसेंशियल) सुबह 7 बजे से 4 बजे तक खुली रह सकेंगी. इसके अलाव नॉन एसेंशियल दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक खुल सकती हैं. वहीं राज्य में मॉल्स, थिएटर बंद रहेंगे. जिम, स्पा, सलून ब्यूटी पार्लर 50 प्रतिशत क्षमता से खुलेंगे. इसके अलावा मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह 5 से 9 और शाम को 6 से 9 बजे तक अनुमति दी गई है. इसके अलावा बस में यात्रियों को खड़े होकर सफर करने पर पाबंदी रहेगी. वहीं लोकल ट्रेन केवल में सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले लोगों को सफर करने की अनुमति दी गई है.
राज्य में इन कार्यों में मिलेगी छूट
पहली श्रेणी में, पांच प्रतिशत संक्रमण दर और 25 प्रतिशत से कम ऑक्सीजन बिस्तर भर्ती वाले शहर और जिलों में आवश्यक और गैर-जरूरी दुकानों, मॉल, थिएटर, सभागार, रेस्तरां, निजी कार्यालय, सार्वजनिक स्थान, खेल प्रतिष्ठान निर्धारित समय पर पूरी तरह से खुलेंगे. ऐसे स्थानों पर फिल्म की शूटिंग, सामाजिक और राजनीतिक सभाएं फिर से शुरू हो सकती हैं.
लोकल ट्रेनों में होगा सीमित प्रवेश
दूसरी श्रेणी में जिन शहरों और जिलों में संक्रमण दर पांच फीसदी और 25 से 40 फीसदी ऑक्सीजन बेड पर मरीज है, वहां जरूरी और गैर जरूरी दुकानों को नियमित समय के मुताबिक खोलने की इजाजत होगी, लेकिन मॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, सभागार और रेस्तरां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य करेंगे.
मॉल और मल्टीप्लेक्स रहेंगे बंद
तीसरी श्रेणी के तहत प्रतिबंधों में ढील उन जगहों पर लागू होगी जहां संक्रमण दर पांच प्रतिशत से 10 प्रतिशत है और ऑक्सीजन बिस्तर पर मरीजों के भर्ती होने की दर 40 प्रतिशत से अधिक है.
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