logo-image

महाराष्ट्र: BMC का बड़ा फैसला- मुंबई में मास्क नहीं पहना तो वसूला जाएगा इतना जुर्माना

बीएमसी (BMC) ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला लिया है. मुंबई में मास्क नहीं पहना तो वसूला जुर्माना जाएगा.

Updated on: 29 Jun 2020, 05:59 PM

नई दिल्‍ली:

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस (Corona Virus) के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है. राज्य में रविवार को एक दिन में कोविड-19 (Covid-19) के सबसे अधिक 5,493 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 1,64,626 हो गई थी. राज्य में अब तक कुल 7,429 लोगों की मौत हो चुकी है. इसी क्रम में बीएमसी (BMC) ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला लिया है. 

मुंबई में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए बीएमसी ने मास्क न पहनने वालों से दंड वसूलने का आदेश जारी किया. इसके तहत अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क पहने मिलेगा तो उससे एक हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. सार्वजनिक जगहों के अलावा दफ्तर और यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है. आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत दोषियों पर करवाई करने के आदेश दिए गए हैं. बीएमसी अधिकारी और पुलिस करवाई करेगी.

वहीं, महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को कहा कि राज्य में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है. राज्य में मौजूदा लॉकडाउन 20 जून को समाप्त हो रहा है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस दिन लॉकडाउन हटाने की बात से रविवार को इनकार कर दिया था. मुख्य सचिव अजॉय मेहता की ओर से सोमवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि मास्क लगाने, शारीरिक दूरी, सभाओं पर पाबंदी और अन्य नियमों का पालन जारी रहना चाहिए. सरकार ने सलाह दी है कि जहां तक संभव हो सके घर से ही काम किया जाए.

मेहता के आदेश में कहा गया है कि निजी कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों या 10 लोगों के साथ काम कर सकते हैं. महाराष्ट्र में रविवार को एक दिन में कोविड-19 के सबसे अधिक 5,493 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 1,64,626 हो गई थी. राज्य में अब तक कुल 7,429 लोगों की मौत हो चुकी है.