हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे अनिल देशमुख
महाराष्ट्र गृहमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद अनिल देशमुख दिल्ली में प्रफुल पटेल से मुलाकात करेंगे. सूत्रों द्वारा बताया जा रहा ही कि मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को अनिल देशमुख सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे. अनिल देशमुख वरिष्ठ वकीलों से सलाह लें रहे हैं.
highlights
- मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को अनिल देशमुख सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे
- अनिल देशमुख वरिष्ठ वकीलों से सलाह लें रहे हैं
- अनिल देशमुख दिल्ली में प्रफुल पटेल से मुलाकात करेंगे
मुंबई:
महाराष्ट्र गृहमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद अनिल देशमुख दिल्ली में प्रफुल पटेल से मुलाकात करेंगे. सूत्रों द्वारा बताया जा रहा ही कि मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को अनिल देशमुख सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे. अनिल देशमुख वरिष्ठ वकीलों से सलाह लें रहे हैं. दरअसल, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) पर पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Param Bir Singh) द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल है. मामले में जयश्री पटेल की याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसले सुनाते हुए इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है. हालांकि सीबीआई तुरंत इस मामले में केस दर्ज नहीं करेगी. वहीं इसी बीच एनसीपी (NCP) ने इस मामले पर एक हाई लेवल की बैठक की. मीटिंग में एनसीपी प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar), अजित पवार (Ajit Pawar) और सुप्रिया सुले (Supriya Sule) के अलावा अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) भी मौजूद थे. इस बैठक के बाद अनिल देशमुख ने गृहमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है.
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कोर्ट में क्या हुआ ?
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Parambir Singh) की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में कोर्ट ने अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) पर लगे वसूली के आरोप की सीबीआई जांच करने की संस्तुति प्रदान कर दी है. कोर्ट ने सीबीआई को 15 दिनों के भीतर जांच की प्राथमिक रिपोर्ट को अदालत में सौंपने का निर्देश दिया है. बता दें कि परमबीर सिंह ने अपने तबादले को रद्द करने समेत गृह मंत्री पर लगे 100 करोड़ की वसूली के आरोपों की सीबीआई (CBI) जांच कराने की याचिका दायर की थी.
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जांच में सहयोग का आदेश
हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर हुई है, पुलिस से जांच से अपील की गई थी. कोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख पर ये आरोप लगाए गए हैं, वह ही राज्य के गृह मंत्री हैं. ऐसे में निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं. इसलिए सीबीआई को इस मामले की जांच करनी चाहिए. हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सीबीआई को शुरुआती जांच करनी चाहिए, जिसमें सभी को सहयोग करना होगा. 15 दिनों के अंदर सीबीआई के डायरेक्टर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी. अगर सीबीआई की रिपोर्ट में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर केस पुख्ता बनता है, तो सीबीआई एफआईआर दर्ज करेगी.
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