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Madhya Pradesh: व्यापमं घोटाले में सभी 31 आरोपी दोषी करार, 25 को सुनाई जाएगी सजा

2013 में व्यापमं पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में हुए घोटाले में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने गुरुवार को सभी 31 आरोपियों को दोषी करार दिया है.

Updated on: 21 Nov 2019, 06:18 PM

नई दिल्‍ली:

2013 में व्यापमं पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में हुए घोटाले में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने गुरुवार को सभी 31 आरोपियों को दोषी करार दिया है. इस मामले में कोर्ट 25 नवंबर को फैसला सुनाएगा. व्यापमं मामले में सीबीआई की ओर से 31 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. फिलहाल, सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं.

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7 जुलाई 2013 को व्यापमं में गड़बड़ी का खुलासा पहली बार पीएमटी परीक्षा के दौरान तब हुआ, जब एक गिरोह इंदौर की अपराध शाखा की गिरफ्त में आया था. यह गिरोह पीएमटी परीक्षा में फर्जी विद्यार्थियों को बैठाने का काम करता था. इस मामले को मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने अगस्त 2013 में एसटीएफ को सौंप दिया था.

हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया और उसने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज चंद्रेश भूषण की अध्यक्षता में अप्रैल 2014 में एसआईटी गठित की. इसकी देखरेख में एसटीएफ जांच करता रही. नौ जुलाई 2015 को मामला सीबीआई को सौंपने का फैसला हुआ और 15 जुलाई से सीबीआई ने जांच शुरू की थी.

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सरकार के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उनके ओएसडी रहे ओपी शुक्ला, भाजपा नेता सुधीर शर्मा, राज्यपाल के ओएसडी रहे धनंजय यादव, व्यापमं के नियंत्रक रहे पंकज त्रिवेदी, कंप्यूटर एनालिस्ट नितिन मोहिद्रा जेल जा चुके हैं. इस मामले में दो हजार से अधिक लोग जेल जा चुके हैं और 400 से अधिक अब भी फरार हैं. वहीं 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.