शिवराज के मंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं दो पैन कार्ड, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत

मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पारस जैन एक बार फिर विवादों में आ गये हैं. इस बार पारस जैन के दो पैनकार्ड सामने आए है.

मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पारस जैन एक बार फिर विवादों में आ गये हैं. इस बार पारस जैन के दो पैनकार्ड सामने आए है.

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nitu pandey
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शिवराज के मंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं दो पैन कार्ड, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत

मध्य प्रदेश के मंत्री पारस जैन (फाइल फोटो)

मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पारस जैन एक बार फिर विवादों में आ गये हैं. इस बार पारस जैन के दो पैनकार्ड सामने आए है. मंत्री जैन ने विधानसभा चुनाव 2008 और 2013 में निर्वाचन आयोग को जो जानकारी दी है, उसमें अलग-अलग पैनकार्ड नंबर बताए है. वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मामले में जांच के लिए निर्वाचन आयोग को शिकायत करने की बात कही है.

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बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक आन के बाद विधायकों और मंत्रियों के पुराने शपथ पत्र को चीफ इलेक्शन ऑफिस की वेबसाइट ceomadhyapardesh.nic.in पर लोड किए गए हैं. वेबसाइट पर 2003, 2008 और 2013 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए अभ्यार्थियों के शपथ पत्र अपलोड किए गए है. जिसमें उज्जैन उत्तर से मंत्री पारस जैन द्वारा चुनाव के दौरान दिए गए शपथ पत्र भी मौजूद है. खास बात यह है कि 2008 में पारस जैन द्वारा दिए गए शपथ पत्र में जो पैनकार्ड नंबर है वो 2013 में  गए शपथ पत्र में बिल्कुल अलग है. ऐसे में एक ही व्यक्ति के दो-दो पैनकार्ड नंबर सामने आने के बाद कांग्रेस उज्जैन में इसे मुद्दा बना रही है.

कांग्रेस नेता बीनू कुशवाहा ने बताया कि पारस जैन ने 2008 और 2013 में शपथ पत्र में अलग-अगल पैनकार्ड नंबर की जानकारी दी है. कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर विचार-विमर्श कर चुनाव आयोग से शिकायत करेगी. आयोग को पारस जैन के दोनों पैनकार्ड की जांच करना चाहिए. कहीं कालेधन का मामला तो नहीं है और यदि उन्होंने पहला पैनकार्ड सरेंडर किया है तो उसकी रसीद उनको बताना चाहिए.

वहीं, पारस जैन के मुताबिक एक पैनकार्ड उनका है और एक उनके परिवार का है.

पैनकार्ड के नियमों की बात कि जाए तो 2012 से पहले यदि किसी व्यक्ति का पैनकार्ड गुम हो जाता है तो उसका दूसरा पैनकार्ड बनने पर नए नंबर अलार्ट होते है. जबकि यदि गलती से किसी के दो पैनकार्ड बन जाते है तो वह पहला पैनकार्ड सरेंडर करना होता है. सरेंडर नहीं करने की स्थिति में 10 हजार रुपए जुर्माना करने का प्रावधान है.

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Source : News Nation Bureau

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