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SC On Bhojshala: भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, ASI सर्वे पर रोक से किया इनकार

SC On Bhojshala: मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, ASI सर्वे पर रोक से किया इनकार

Updated on: 01 Apr 2024, 03:12 PM

New Delhi:

SC On Bhojshala: देश की शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने सोमवार को मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला मामले में बड़ा कदम उठाया है. दरअसल कोर्ट की ओर से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है. सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में ASI सर्वे पर रोक लगाए जाने की मुस्लिम पक्ष की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया है, इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को विवादित स्थल भोजशाला और कमल मौला मस्जिद में सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था. 

शीर्ष अदालत ने अंतरिम निर्देश में कहा है कि सर्वेक्षण के रिजल्ट के आधार पर उसकी इजाजत के बिना कार्रवाई नहीं होगी. इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी साफ कहा है कि विवादित जगह पर किसी भी तरह की खुदाई नहीं की जाए, इसका मकसद है कि स्थल के मूलस्वरूप में किसी तरह का बदलाव न हो. इसको लेकर कोर्ट की ओर से सभी पक्ष को नोटिस भेजा गया है. 

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क्या थी मुस्लिम पक्ष की मांग
भोजशाला के विवादित स्थल पर किए जा रहे एएसआई के सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से 22 मार्च को एक याचिका दाखिल की गई थी. इसके जरिए मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाए जाने की मांग की थी. दरअसल 22 मार्च को ही धार की भोजशाला में एक सर्वे का काम शुरू किया गया था. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था. 

कैसे हो रहा सर्वे
हिंदू पक्ष का प्रतिनिधत्व कर रहे आशीष गोयल के मुताबिक सर्वेक्षण नए वैज्ञानिक तरीकों, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, के जरिए हो रहा है. इसके साथ ही स्थल की वीडियो और फोटोग्राफी भी की जा रही है. 

आशीष गोयल ने यह भी कहा कि इस भोजशाला का निर्माण राजा भोज ने करवाया था. शिलालेख हों या फिर स्तंभ हर जगह इसके प्रमाण भी मिले हैं. उन्होंने एक बार फिर जोर दिया कि यह पूरी तरह एक हिंदू संरचना है.